मतगणना के लिए कैमूर में निषेधाज्ञा लागू, विजय जुलूस पर रहेगी रोक

जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट 

कैमूर-- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के मद्देनजर कैमूर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना के दिन, 14 नवंबर 2025, को निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मतगणना स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनिया और उसके आसपास के 200 गज के दायरे में प्रभावी रहेगा। यह कदम मतगणना के दौरान किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी, हंगामे या लोक शांति भंग होने की आशंका को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। मतगणना की प्रक्रिया 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निषेधाज्ञा 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से मतगणना की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। मतगणना स्थल के 200 गज के दायरे में किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ या गैर-कानूनी मजमा लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, विस्फोटक पदार्थ या आग्नेयास्त्र लेकर चलना, जुलूस निकालना या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। मतगणना के परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल प्राधिकृत वाहनों को ही मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, इस निषेधाज्ञा से कुछ लोगों और सेवाओं को छूट दी गई है। इनमें शासकीय कार्य में लगे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, मतगणना कर्मी, और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सिख धर्मावलंबियों को पारंपरिक कृपाण धारण करने की छूट होगी। निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में सांसद, विधायक या विधान पार्षद हैं, उन्हें स्वयं मतगणना कक्ष में रहने की अनुमति होगी, लेकिन उनके सुरक्षा गार्डों को शस्त्रों के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा।जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोहनिया, और पुलिस अधीक्षक, कैमूर को इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का लक्ष्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतगणना प्रक्रिया को संपन्न कराना है।

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