22 जून से भभुआं और मोहनियां सिविल कोर्ट में फिर शुरू होगी डे कोर्ट व्यवस्था, सुबह की कोर्ट व्यवस्था होगी समाप्त
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Jun 18, 2026
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संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट
कैमूर--- जिले के न्यायिक कार्यों से जुड़े अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आगामी 22 जून 2026 से सिविल कोर्ट भभु एवं अनुमंडल सिविल कोर्ट मोहनियां में पुनः डे कोर्ट व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके तहत न्यायालय का संचालन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा।
यह जानकारी जिला अधिवक्ता संघ भभुआ, कैमूर के पूर्व महासचिव मंटू पाण्डेय ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर अनुराग द्वारा जारी आदेश संख्या-78, दिनांक 10 अप्रैल 2026 के आलोक में यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
मंटू पाण्डेय ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए न्यायालयों में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था 15 अप्रैल 2026 से 20 जून 2026 तक लागू की गई थी। इस अवधि में सिविल कोर्ट भभुआ एवं अनुमंडल सिविल कोर्ट मोहनिया का संचालन सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जा रहा था। अब निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद 22 जून से न्यायालय अपने नियमित समयानुसार डे कोर्ट के रूप में संचालित होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से 22 जून 2026 से दोनों न्यायालयों में डे कोर्ट व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक सूचना पूर्व में ही जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला अधिवक्ता संघ भभुआ, अनुमंडल बार एसोसिएशन मोहनिया, जेल अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है।
न्यायिक अधिकारियों के अनुसार, डे कोर्ट व्यवस्था लागू होने से न्यायालयी कार्य सामान्य समयानुसार संचालित होंगे तथा वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को नियमित कार्यप्रणाली के अनुरूप सुविधा मिलेगी। 22 जून से सभी पक्षकारों को न्यायालय में निर्धारित नए समय के अनुसार उपस्थित होने की सलाह दी गई है।


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