विधायक की इनोवा का इंश्योरेंस-पॉल्यूशन फेल सिविल सर्जन की सरकारी स्कॉर्पियो का भी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड?
- सुनील कुमार, जिला ब्यूरो चीफ रोहतास
- Sep 18, 2026
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रोहतास। रोहतास जिले में जनप्रतिनिधि और सरकारी पदाधिकारी के वाहनों से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सामने आए वाहन विवरण और तस्वीरों में करगहर के जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह से संबंधित बताई जा रही इनोवा क्रिस्टा तथा सासाराम सिविल सर्जन की सरकारी स्कॉर्पियो के इंश्योरेंस की वैधता समाप्त दिखाई दे रही है। यदि इन वाहनों का बीमा समय पर नवीनीकृत नहीं हुआ है, तो वाहन अधिनियम के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
वाहन नंबर BR01HF4402 वाली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को करगहर के जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह से संबंधित बताया जा रहा है। इंश्योरेंस की वैधता 20 जून 2026 तक दिखाई गई है। वहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता 15 जून 2026 तक दर्ज है। चार लंबित चालान और ₹8,500 की राशि भी प्रदर्शित हो रही है।
सिविल सर्जन की सरकारी स्कॉर्पियो पर भी सवाल
दूसरी ओर, वाहन नंबर BR26V8189 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो की तस्वीर में लाल सरकारी प्लेट पर सिविल सर्जन का पदनाम दिखाई दे रहा है। वाहन विवरण के अनुसार, इस गाड़ी का इंश्योरेंस 31 मई 2026 तक वैध बताया गया है।
अब सवाल यह उठ रहा कि क्या वाहन अधिनियम का पालन हो रहा है की मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा आवश्यक है। धारा 196 में बिना बीमा वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है। तो क्या इन दोनों लोगों पर भी यह नियम लागू होगा या सिर्फ आम आदमी के लिए ही सारे नियम अनिवार्य है ।


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