30 किलो 850 ग्राम गांजा बरामदगी मामले में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास


संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट


कैमूर:-- जिले के भभुआ सिविल कोर्ट से एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम, विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 4-4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


सजा पाने वाले अभियुक्तों में सोनहन थाना क्षेत्र के सिकरा गांव निवासी शिव वचन बिंद और गुड्डू कुमार, दोनों पिता बबुआ बिंद शामिल हैं।


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार की सूचना के आधार पर सिकरा गांव स्थित अभियुक्तों के संयुक्त घर में छापेमारी कर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान घर में कुट्टी-भूसा रखे कमरे में छिपाकर रखे गए नौ बंडल गांजा बरामद किए गए थे।


बरामद मादक पदार्थ का वजन करने पर कुल 30 किलो 850 ग्राम गांजा पाया गया। इस मामले में सोनहन थाना कांड संख्या 598/24, दिनांक 30 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था।


मामले की सुनवाई के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन सहित अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(b)(b)(C) के तहत दोषी पाया।


अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 4 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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