प्रिजन लीगल एड क्लिनिक व Mediation 3.0 को लेकर ग्रामीणों को दी विधिक जानकारी



जिला शिवहर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर के तत्वावधान में पिपराही प्रखंड के परसौनी बैज गांव में प्रिजन लीगल एड क्लिनिक एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार राजक के निर्देशन में किया गया।

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मिथिलेश कुमार एवं पारा विधिक स्वयंसेवक (PLV) मनोज कुमार यादव ने ग्रामीणों को प्रिजन लीगल एड क्लिनिक के उद्देश्य एवं कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने में क्लिनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है।


इस दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, जमानत की प्रक्रिया एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में जागरूक किया गया। जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता एवं कानूनी सलाह प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

कार्यक्रम में Mediation 3.0 पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के दोनों पक्ष आपसी संवाद एवं सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। इससे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होने के साथ समय एवं संसाधनों की भी बचत होती है।

अधिकारियों ने कहा कि न्याय तक आम लोगों की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगातार विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आर्थिक असमर्थता के कारण किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए।

कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

रिपोर्टर

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