बैंक कर्मी हत्याकांड में पूर्व सांसद के पुत्र गौरव जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी सत्र न्यायाधीश जय श्री पाठक की अदालत में बैंक कर्मी महेश जायसवाल की हत्या के मामले में आरोपित गौरव जायसवाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी अदालत में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुन्ना लाल यादव वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया अभियोजन के अनुसार रमेश जायसवाल ने 23 अप्रैल 2012 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी आरोप था कि उसका भाई महेश जायसवाल सुबह 8:00 बजे स्कूटी से सब्जी लेने के लिए भोजूबीर गया था वापस लौटते समय अर्दली बाजार क्षेत्र में दो अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी आस पास के लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई इस मामले में विवेचना के दौरान हत्या की साजिश रचने के मामले में पूर्व सांसद जवाहरलाल जयसवाल व उसके पुत्र गौरव जायसवाल का नाम प्रकाश में आने पर उनके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था

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