
गोलीकांड मे युवक की उम्रकैद और सजा बरकरार
- Hindi Samaachar
- Apr 23, 2019
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जौनपुर ।। सुजानगंज क्षेत्र के असरोपुर में पुरानी रंजिश को लेकर कृपा शंकर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी संतोष कुमार मिश्रा की अपील निरस्त करते हुए उम्रकैद की सजा हाईकोर्ट में बरकरार रखी है । 28 फरवरी 2006 को जिला जज ने आरोपी को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ आरोप संतोष ने हाईकोर्ट में अपील दायर किया था । हाईकोर्ट के जस्टिस प्रीतिंंकर दिवाकर व राजवीर सिंह ने फैसला सुनाया।अभियोजन कथानक के अनुसार वादी माताफेर चतुर्वेदी ने सुजानगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गांव के संतोष कुमार मिश्रा से पुरानी रंजिश थी 27 दिसंबर 2004 को सुबह संतोष और उसका भतीजा रिंकू मेरा बांस काट रहे थे। जब मैं और मेरा भतीजा कृपा शंकर ने विरोध किया तो आरोपी गाली देने लगे। रिंकू के ललकारने पर संतोष ने पिस्टल से कृपा शंकर को गोली मार दी । जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई । घटना के बाद आरोपी भाग गए। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिला जज ने गवाह के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात 28 फरवरी 2006 को आरोपी संतोष को हत्या व आर्म्स एक्ट का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ आरोपी संतोष ने हाईकोर्ट में दायर किया था। हाई कोर्ट साक्ष्यों के परीक्षण और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी संतोष कुमार मिश्रा को दोनों धाराओं में सजा बरकरार रखी और उसकी अपील खारिज कर दी।
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