प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के मनमाने रवैये पर डीसी सख्त


देवघर से राजेश विद्यार्थी की रिपोर्ट

देवघर ।। प्राइवेट स्कूल झारखंड आरटी में प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट की लापरवाही और मनमानेपन पर नियंत्रण के लिए डीसी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस बाबत डीसी नैंसी सहाय ने आदेश जारी कर सभी निजी स्कूल मैनेजमेंट को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम यानि आरटीइ के तहत सत्र 2020- 21 में विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट पर स्कूल के आसपास के गरीब परिवार के बच्चों या बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन लिया जाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो आरटीइ के तहत एडमिशन लिए बच्चों का शिक्षण शुल्क विद्यालय द्वारा नहीं लिए जाने का नियम है। डीसी नैंसी सहाय ने आरटीइ के अनुपालन की सख्ती के लिए सभी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को इसका प्रचार करने का भी आदेश दिया है। यानि इस प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा पोस्टर,बैनर, विज्ञापन और व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। आरटीइ को सख्ती से लागू कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है।

बहरहाल, देवघर जिला में स्थित प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा अभिभावकों का आर्थिक शोषण कोई नई बात नहीं है। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण लग सकेगा ।

रिपोर्टर

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