सीधी-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

सीधी से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट

सीधी ।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 03 मई 2020 तक तत्काल प्रभावशील होगा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी यह आदेश 03 मई 2020 तक तत्काल प्रभावशील होगा ।

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