
अनुशासनिक कार्यवाही का अधिकार शासन ने बदला सीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी को दे दिया कमांड
- Hindi Samaachar
- Jul 20, 2020
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अम्बेडकरनगर ।। पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत सहायक विकास अधिकारी पंचायत के जनपद के भीतर स्थानांतरण, निलंबन व अनुशासनिक कार्यवाही का अधिकार शासन ने बदलते हुए सीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी को दे दिया है। पिछले दिनों एडीओ पंचायत की तैनाती में सीडीओ से अनुमोदन कराने पर जिलाधिकारी के जिस पत्र पर डीपीआरओ को सस्पेंड करने की संस्तुति करते हुए पत्र प्रमुख सचिव पंचायती राज को भेजा था, जिसके कारण उन्हें शासन ने सस्पेंड भी कर दिया।प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल तिवारी ने पूर्व में भेजे अपने पत्र में कहा है कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत का निलंबन व अनुशासनिक कार्रवाई पूर्व में अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास व जिला विकास अधिकारी करते थे। उसमें परिवर्तन करते हुए मंडलीय उपनिदेशक पंचायत एवं मुख्य विकास अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही जिले के अंदर सहायक विकास अधिकारी पंचायत के स्थानांतरण जहां पूर्व में जिला पंचायत राज अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी विकास व जिला विकास अधिकारी की संस्तुति से होता था उसमें परिवर्तन करते हुए अब या अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारियों के निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व की तरह जिला पंचायत राज अधिकारी को ही यह अधिकार दिया गया है। जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार भी जिला पंचायत राज अधिकारी को ही दिया गया है। जबकि पिछले दिनों विकास खंडों में 14वें वित्त आयोग के कंटीजेंसी मद में घोटाला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कटेहरी विकासखंड में एडीओ पंचायत की तैनाती में शासनादेश की अनदेखी करने का जिक्र करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को निलंबित करने की संस्तुति करते हुए एक पत्र प्रमुख सचिव पंचायती राज को भेजा था। जिसके आधार पर जिला पंचायत अधिकारी को शासन ने निलंबित कर दिया। डीएम के द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने एडीओ पंचायत बृजेश कुमार सिंह को कटेहरी विकास खंड में तैनाती करने से पूर्व उनसे अनुमोदन न कराते हुए सीडीओ से इसका अनुमोदन करा लिया था। बीडीओ का एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में सीडीओ कर सकेंगे स्थानातंरण :जनपद के अंदर एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड में खंड विकास अधिकारियों के स्थानांतरण सम्बन्धी अधिकार शासन ने मुख्य विकास अधिकारी को दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन अरुण सिंहल ने समस्त मंडलायुक्त, डीएम और सीडीओ को पत्र भेजकर जानकारी दी है। भेजे गए पत्र में प्रमुख सचिव ने कहा है कि प्रादेशिक सेवा संवर्ग के खंड विकास अधिकारी की श्रेणी-एक में पदोन्नति हो जाने के बाद भी जनपद के अंदर ही खंड विकास अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन से जिला विकास अधिकारी द्वारा की जाती रहेगी।
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