भिवंडी में साढ़े 10 लाख रुपये कीमत का सफेद राकेल जब्त, 05 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी ग्रामीण परिसर स्थित गोदामों में अवैध रूप से केमिकल तथा अति ज्वलनशील पदार्थ रखे जाने का काला कारोबार किया जाता रहा है.इन गोदामों में रखे गये केमिकल्स में आऐ दिन आग लगने की घटना घटित होने से भारी संख्या में पर्यावरण को नुकसान होने के साथ साथ जानमाल की समस्या बनी रहती है.इन गोदामों पर कार्रवाई करने तथा पर्यावरण को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने सख्त निर्देश दिया है।

नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोंजी शिंदे के मार्गदर्शन में अवैध रूप से रखे गये केमिकल्स तथा ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों पर कार्रवाई करने की शुरुआत किया गया है.इसी क्रम में 08 अक्टूबर दोपहर 4:30 बजे के दरम्यान काल्हेर स्थित जय मातादी कंपाउड, विजय छाया बिल्डिंग के तल मंजिला में अवैध रूप से सफेद राकेल का भंडारा किये जाने की जानकारी मिली थी.जानकारी के आधार पर उक्त गोदाम पर पुलिस ने छापा मार कर भारी मात्रा में अवैध रुप से सफेद राकेल बरामद किया है।
     पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार काल्हेर स्थित विजय छाया बिल्डिंग के तल मंजिला पर 22 हजार तीन सौ सांठ लीटर सफेद राकेल अवैध रुप से रखा गया था.जिसमें कभी भी आग लगने से भारी संख्या में जानमाल के नुकसान होने की संभावना थी तथा गोदाम व्यवस्थापक ने पेट्रोलियम तथा पर्यावरण विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ना लेते हुए व किसी प्रकार के सुरक्षा उपाय की व्यवस्था ना करते हुए अवैध रूप से सफेद राकेल इकठ्ठा किया था.उक्त छापे मारी में 10,73,280 रुपये कीमत के सफेद राकेल तथा गोदाम में से लाने तथा ले जाने में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर तथा 407 टेंप्पो, 10 लाख रुपये कीमत के पुराने दो वाहन कुल 20 लाख 73 हजार 280 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है।
     
नारपोली पुलिस ने पुलिस सिपाही विकास प्रकाश गिते (33) की शिकायत पर लक्ष्मण चिमा डोंगरे (25) कंटेनर चालक अहमदाबाद निवासी, गोविन्द सुरेश राठोड (22) टेंप्पो चालक निवासी रहनाल,पंकज नथु म्हात्रे (45) गाला चालक काल्हेर निवासी, नयर पाटिल गाला मालक काल्हेर निवासी तथा शैलेश दुघेला माल विक्रेता के खिलाफ भादंवि के कलम 285,286,34 सहित पर्यावरण सरंक्षण कायदा सन 1986 के कलम 6,8,25, शिक्षा कलम 15 व मॅन्युफॅक्चर स्टोरेज अँड इंम्पोर्ट आँफ हजार्डस केमिकल सन 1934 के कलम 3,4,23 व सन 2002 के रुल नंबर 116 प्रमाणे मामला दर्ज कर लिया है आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक व्ही.बी.आव्हाड कर रहे है। 

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