बारात निकासी के दौरान , हर्ष फायर प्रतिबंधित होने के बाद भी शादी समारोह में बंदूक से गोली चलाकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार


 कालीपीठ राजगढ़ ।। गौरतलब है कि विगत दिनों थाना कालीपीठ क्षेत्र अंतर्गत एक भयाक्रांत कर देने वाली घटना घटित हुई, घटना के दौरान करीब 12 साल के बालक की हत्या हो गई, मामला कुछ इस प्रकार है की ग्राम नेवज थाना सुठालिया के निवासी नारायण सिंह की शादी ग्राम लहरची थाना कालीपीठ मैं निवासरत चंद्रकला से होना थी, शादी के दौरान 100 मीटर दूर एक व्यक्ति ने आसमान की ओर अपनी बंदूक की नाल करते हुए गोली चला दी जिससे गांव लहरची में निवासरत 12 साल के बालक की मृत्यु हो गई। 

            मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची वही फरियादी की सूचना पर अपराध सदर में देहाती नालसी लेकर थाना वापस आए एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कालीपीठ में अपराध क्रमांक 382/20 धारा 302 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

              उक्त गंभीर प्रकरण के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने पर जिला पुलिस कप्तान द्वारा मामले में एक टीम गठित कर तत्काल आरोपी की पतारसी करने सहित उसकी गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए गए। 

            जिले में घटित यह मामला गंभीर श्रेणी का है चूंकि शासन द्वारा शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में हर्ष फायर को प्रतिबंधित कर रखा है फिर भी लोग गाहे-बगाहे हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते इस प्रकार घटित घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश शुरू कराई गई। 

            प्रकरण में थाना प्रभारी कालीपीठ उप निरीक्षक जितेंद्र चौहान द्वारा अपनी टीम के साथ मामले के आरोपी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया जिस पर आस-पास मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर एवं वीडियो फुटेज के आधार पर ग्राम नेवज थाना सुठालिया क्षेत्र में निवासरत गोविंद सोंधीया के बारे में जानकारी हासिल की गई वहीं पुलिस ने देर न करते हुए आरोपी को अपने शिकंजे में ले लिया। 

           मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी के कब्जे से एक 12 बोर बंदूक दो नाल, एक खाली खोखा, एवं तीन जिंदा राउंड सहित शस्त्र लाइसेंस विधिवत ज़ब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। 

                 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई जारी है चूंकि शस्त्र लाइसेंस आरोपी की पत्नी ममता बाई के नाम पर रजिस्टर्ड है मामले में अभियोजन अधिकारी से राय लेकर लाइसेंस धारी के विरुद्ध भी उचित धाराओं में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 

          उपरोक्त घटित घटनाक्रम के दौरान जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी राजगढ़ श्री अंतर सिंह जमरा के निर्देशन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह चौहान एवं उनकी टीम में सहायक उप निरीक्षक बने सिंह, प्रधान आरक्षक 173 मदनलाल, प्रधान आरक्षक 579 अमर सिंह, प्रधान आरक्षक 813 समंदर सिंह, आरक्षक 717 सुरेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक 462 गोपाल माली, आरक्षक 934 दीपक, आरक्षक 501 चंद्रभान सिंह, महिला आरक्षक 652 संध्या रघुवंशी एवं सैनिक 115 शाहरुख का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वहीं मामले के आरोपी की गिरफ्तारी में साइबर सेल से आरक्षक 816 रवि कुशवाह एवं आरक्षक प्रदीप शर्मा का सराहनीय योगदान रहा।

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