कोरोना के मद्देनजर कलेक्टर ने किया धारा 144 के तहत आदेश जारी
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Mar 18, 2021
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राजगढ़ ।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । जिसके अनुसार जिले में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, रोको-टोको अभियान संबंधी जनजागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित की जाए।
जिले में महाराष्ट्र से आने वाले मालवाहक ट्रकों,वाहनों के आवागमन को निर्वाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चेकिंग (थर्मल स्कीनिंग) की जाए। जिले के समस्त दुकान संचालकों एवं दुकानों पर काम करने वाले समस्त कर्मचारियों द्वारा मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग किया जाए। जिले की समस्त दुकानों,व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिग सुनिश्चित कराई जावे । साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावे।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकान,प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध संबधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी,संबधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी,संबंधित थाना प्रभारी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला राजगढ़, अपने अपने अनुविभाग क्षेत्र में अनावश्यक घुमने वाले एवं मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही की जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर आयोजकों द्वारा सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन का आयोजन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के उपरांत ही आयोजित किया जाए।
जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों,बाजारों में फेस मास्क, फेस कवर न करने वाले व्यक्तिओं के विरूद्ध 100 रूपये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्त्तियो के विरुद्ध 500 रूपये तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 1000 रूपये स्पाट फाइन अधिरोपित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व समस्त अनुविभागीय अधिकारी,थाना प्रभारी जिला राजगढ को अधिकृत किया है ।
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