50000 की डिमांड पूरी ना होने पर दर्ज कराया कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा, पत्रकारों के पहुंचते ही पोल खुलने के डर से भाग खड़े हुए एआरओ और बड़े बाबू

50 हजार की मांग न पूरी होने पर कोटेदार पर दर्ज कराया मुकदमा

जौनपुर शाहगंज- तहसील क्षेत्र के विकासखंड  सुइथाकला  अंतर्गत पलिया गांव के कोटेदार अशोक कुमार बिंद ने ए आर ओ पंकज सिंह तथा पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार यादव पर 50 हजार रुपए मांगने का आरोप लगाया है। कोटेदार का कहना है कि  एआरओ तथा पूर्ति अधिकारी बिना किसी शिकायत और सूचना के अचानक जांच करने पहुंच गए और उस कमरे में राशन के स्टाक की जांच करने पहुंच गए जिसमें राशन नहीं रखा था और फोटो खींच कर कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कह कर चले गए। अंत में कोटेदार को मालूम हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनका कोटा निलंबित हो चुका है।आरोप है कि पूर्ति निरीक्षक और एआरओ ने दबाव डालकर सादे कागज पर कोटेदार तथा गांव के ही मंगला प्रसाद से हस्ताक्षर करवा लिए। 


जैसा कि कोटेदार ने उक्त मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस के संबंध में उच्च न्यायालय ने डीएम को निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्देशित किया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जांच अधिकारी नामित किया  जिसके मामले को लेकर जांच टीम कोटेदार के घर पर जांच करने पहुंची। कोटेदार ने जांच अधिकारियों की निष्पक्ष जांच पर संतोष व्यक्त किया है। जांच अधिकारियों द्वारा पर्याप्त राशन का स्टॉक पाया गया।आरोप है कि अधिकारियों द्वारा राशन वितरण में प्रयुक्त मशीन को भी उठवा कर ले जाया गया जिसे अभी तक वापस नहीं किया गया। ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त की गई तो गांव के लोगों का कहना है कि कोटेदार द्वारा समय-समय पर नियमानुसार यूनिट के हिसाब से राशन वितरित किया जाता है। 


उपरोक्त मामले के बारे में पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार यादव से जानकारी की गई  तो उन्होंने बताया कि राशन की अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिस के संबंध में जांच की गई तो जांच में पाया गया कि राशन नहीं है। उन्होंने लगाए गए सारे आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज किया है ।

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