नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

रिपोर्टर रिंकू गुप्ता

वाराणसी। एफटीसी कोर्ट (चौदहवां) मनोज कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की को घर से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। ग्राम पुवारी कलाँ, छोटापुर थाना बड़ागांव निवासी आरोपीरोहित कुमार पटेल को 50-50 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व अंकुर श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी पुत्री जो हाईस्कूल में पड़ती है। उसके गांव का रोहित कुमार पटेल पुत्र स्व० ओम प्रकाश (झुन्ना पटेल) जो उसी पुत्री को 25 अगस्त 2024 को बहला-फुसलाकर लेकर घर से भगा ले गया।

प्रार्थी काफी खोजबीन किये तो फोन द्वारा मालूम हुआ कि न्यू अशोक नगर थाना नई दिल्ली में ये लोग है। वादी वहाँ जाकर अपनी पुत्री को लेकर आए और थाना बड़ागांव को सूचित किये।

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