
बिना वैध फोटोयुक्त पहचान एवं अन्य समुचित दस्तावेज प्राप्त किए बिना ठहरने की अनुमति पर लगी रोक
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Jul 29, 2025
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राजगढ़ । आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्यिों द्वारा होटल, लॉज, धर्मशाला एवं सराय आदि में बिना वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत किए अस्थायी रूप से निवास किया गया व इन अस्थायी ठिकानों से ही योजनाबद्ध रूप से अपराधिक गतिविधियां संचालित की गई है। यह स्थिति लोक शांति एवं जान-माल की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। इस प्रकार की गतिविधियां जहाँ सार्वजनिक सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न करती है वही नागरिकों में भय असुरक्षा एवं अव्यवस्था की भावना को भी जन्म देती है। ऐसी स्थिति में जिले की सीमा में स्थित ऐसे सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय को सख्ती से किसी भी व्यक्ति को बिना वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त किए ठहरने की अनुमति न दिए जाने एवं अतिथियों का विवरण संबंधित थाने को उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिससे कोई अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी होटल एवं अन्य संरचनाओं का दुरूपयोग न कर सके।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 183 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला राजगढ़ की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के भीतर संचालित समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय एवं इन जैसी सुविधाओं के संचालक किसी भी व्यक्ति को बिना वैध फोटोयुक्त पहचान एवं अन्य समुचित दस्तावेज प्राप्त किए बिना ठहरने की अनुमति न दें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबधित थाने को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए।
वर्तमान स्थिति एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में सर्व साधारण को सूचना पत्र जारी कर सम्यक रूप से सुनवाई की जाना संभव नही है। अतः आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अतर्गत वैद्यानिक / दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
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