गौवंश का मांस बेचता कसाई रंगे हाथों गिरफ्तार
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jul 29, 2025
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पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
भिवंडी। शहर के नवीबस्ती सब्जी मार्केट इलाके में प्रतिबंधित गौवंश मांस की अवैध बिक्री करते हुए एक मटन विक्रेता को भिवंडी शहर पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अन्वर किस्मतअली कुरैशी (मटन विक्रेता),भाज़ी मार्केट,नवीवस्ती, के रूप में हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई 27 जुलाई को शाम करीब 5:16 बजे की गई, जब पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी प्रतिबंधित मांस की बिक्री कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की, तो पाया गया कि आरोपी द्वारा बेचा जा रहा मांस संदिग्ध और गौवंशीय प्रतीत हो रहा है। मांस में बीमारी या संक्रमण की आशंका के चलते मानव स्वास्थ्य के लिए भी वह हानिकारक हो सकता था। पुलिस हवलदार रूपेश शांताराम देसाई की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325,271 के साथ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5, 5ब, 5क, 9 और 9 अ के तहत मामला दर्ज किया है।घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और जब्त मांस के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए भिवंडी शहर पुलिस ने बताया कि आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक जयश्री अनवणे द्वारा की जा रही है।


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