ग़ैरकानूनी तरीके से खतरनाक कफ सिरप की सप्लाई, दो पर मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 17, 2025
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भिवंडी । शांतिनगर पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बिना वैध लाइसेंस और डॉक्टर की पर्ची के नशीला सिरप बेचते पाए गए। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। शिकायत पुलिस सिपाही नजीम नजीर शेख ने दर्ज कराई.गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सैफुद्दीन इब्राहिम कपासी (52), निवासी कैलासनगर, और दानिश शाह अंसारी (35), निवासी भंडारी कंपाउंड, भिवंडी शामिल हैं।
इस तरह पकड़े गए आरोपी
16 नवंबर 2025 को शाम करीब 4:15 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 100 फुट रोड, सोनीबाई कंपाउंड क्षेत्र में वाहन (MH 04KX–2965) से अवैध कफ सिरप की ढुलाई की जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली, जिसमें तीन बॉक्स बरामद हुए। इन बॉक्सों से कुल 346 बोतलें मिलीं, जिनमें ANREX–Cough Syrup (100 ml) और Codeine Phosphate & Triprolidine HCl Syrup शामिल थे। बरामद सिरप की कुल कीमत 77,850 रुपये बताई गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 2,25,250 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। इसमें नकदी, मोबाइल फोन, प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें और एक टेंपो रिक्शा शामिल है। यह कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना कानूनी अपराध है, क्योंकि इसका उपयोग नशे के रूप में भी किया जाता है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास न तो दवा बेचने का लाइसेंस था और न ही कोई चिकित्सकीय प्रशिक्षण। इसके बावजूद वे खतरनाक दवाइयों की अवैध बिक्री कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि यह सिरप नशे की आदत वाले लोगों में बेचने के उद्देश्य से रखा गया था। बरामद माल पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश चोपडे कर रहे हैं।


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