16 किलो गांजा बरामदगी मामले में दोषी को 4 वर्ष 6 माह की सजा, ₹75 हजार जुर्माना
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Aug 08, 2026
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संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट
कैमूर---- जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास तथा 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया गया है कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजा पाने वाला आरोपी दुखनती साह, पिता गुपूत साह, निवासी बीआईपी कॉलोनी, भभुआ थाना क्षेत्र, जिला कैमूर का रहने वाला है।
एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 24 अप्रैल 2025 का है। तत्कालीन भभुआ थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी के घर में मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में एक पुलिस टीम गठित कर आरोपी के घर पर छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के मकान की सीढ़ी के नीचे रखे एक बोरे से कुल 16 किलोग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया। बरामदगी के बाद भभुआ थाना में कांड संख्या 123/2005 दर्ज किया गया मामले के वादी पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दास बने जबकि अनुसंधान की जिम्मेदारी पुलिस अवर निरीक्षक मंजू सिंह को सौंपी गई
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपना पक्ष मजबूती से रखा। सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत दोषी करार देते हुए 4 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास, 75 हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई माना जा रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट संदेश गया है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।


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