पूर्व सरपंचों पर जमानती वारंट जारी
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Dec 13, 2025
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राजगढ़ । आंगनवाड़ी भवनों के विरूद्ध राशि आहरित कर कार्य नहीं कराने वाले पूर्व ग्राम पंचायत सरपंचों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89/92 के तहत प्रचलित प्रकरणों में जनपद पंचायत सारंगपुर की ग्राम पंचायत भैंसवामाता की राशि 89625 रुपए एवं ग्राम पंचायत सरेड़ी की राशि 711022 रुपए तथा जनपद पंचायत जीरापुर की ग्राम पंचायत अरन्या की राशि 178600 रुपए जमा नहीं कराने एवं पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण वसूली आदेश पारित किये गये।
साथ ही जनपद पंचायत राजगढ़ की ग्राम पंचायत बगा की राशि 196000 रुपए, ग्राम पंचायत कलीखेड़ा की राशि 140000 रुपए, ग्राम पंचायत कंवरपुरा की राशि 160000 रुपए एवं ग्राम पंचायत पीपलबे की राशि 256040 रुपए तथा जनपद पंचायत सारंगपुर की ग्राम पंचायत धनोरा की राशि 199732 रुपए के प्रचलित प्रकरणों में सूचना-पत्र जारी किये जाने के उपरांत भी पूर्व सरपंच उपस्थित नहीं होने के कारण पूर्व सरपंचों के विरूद्ध जमानती वारंट जारी किये गये।


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