भिवंडी में गांजा व अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, चुनावी आचारसंहिता के दौरान बड़ी कार्रवाई

भिवंडी। आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में राज्य में लागू आदर्श आचारसंहिता के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष, निर्भय चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से ठाणे पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अवैध हथियार रखने और नशे के अवैध कारोबार में लिप्त तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच यूनिट-2 भिवंडी को 24 दिसंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली कि आरीफ सिद्दीकी नामक युवक गांजा बेचने के लिए गायत्रीनगर क्षेत्र में आने वाला है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक मिथुन भोईर, पुलिस उप निरीक्षक रविंद्र बी. पाटील तथा उनकी टीम ने न्यू आज़ाद नगर, फैज़-ए-आम हाईस्कूल के पास सटीक जाल बिछाया। पुलिस ने मौके से आरोपी आरीफ अबरार अहमद सिद्दीकी 19, निवासी शांतिनगर भिवंडी को पंचों की मौजूदगी में हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 904 ग्राम गांजा, एक माउज़र पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 20 हजार 600 रुपये बताई गई है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन भिवंडी में अपराध क्रमांक 1383/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(क), 20(बी), 29, शस्त्र अधिनियम की धारा 3 व 25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) व 135 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट-2 के पुलिस उप निरीक्षक रामचंद्र जाधव कर रहे हैं। यह कार्रवाई ठाणे के पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमरसिंह जाधव और सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध अन्वेषण-1) शेखर बागड़े के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी अवधि में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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