कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन पर खेती से रोका जा रहा, SDM ने दिए कार्रवाई के निर्देश थंलं संवाददाता पारसनाथ दुबे


 डेहरी रोहतास।अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. नेहा कुमारी ने ग्राम इन्हरियाँ की विवादित जमीन के मामले में अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए हैं।

ग्राम इन्हरियाँ निवासी अजय कुमार सिंह पिता स्व. दुखनाथ सिंह ने शिकायत की थी कि मौजा-इन्हरियाँ, थाना-1084, खाता-20, खेसरा-143, 266, रकबा-1.935 एकड़ जमीन पर केदार सिंह, लक्ष्मी सिंह, हरिनारायण सिंह और शम्भु सिंह उन्हें बलपूर्वक खेती नहीं करने दे रहे हैं।

कोर्ट का फैसला

सिविल जज-6, सासाराम के वाद सं-312/2022 में पारित आदेश के अनुसार उक्त जमीन दाखिल-खारिज के बाद अजय कुमार की माँ स्व. सुकेशरा कुंवर के नाम रजिस्ट्री डीड सं-4261/2025-26 से दर्ज हो चुकी है।

SDM का आदेश:

11 जुलाई 2026 को जारी पत्रांक 1986 में SDM ने कहा है कि अंचल अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी के अनुसार अजय कुमार सिंह को खेती करने का हक है। अतः तुरंत खेती कार्य शुरू कराया जाए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट