किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 51 हजार रुपये जुर्माना

संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट 

कैमूर-- किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कैमूर जिला पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

16 अक्टूबर 2026 को स्पीडी ट्रायल पॉक्सो विचारण वाद में विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-6, भभुआं प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मामला भभुआं थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख खान, पिता सलीम खान को 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे धारा 376(1), 341, 448 भादवि और धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

अभियोजन के अनुसार, घटना 8 अक्टूबर 2023 की शाम करीब चार बजे की है। किशोरी की मां बकरियों को बांधकर घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। अंदर से बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला। आरोप है कि घर के अंदर शाहरुख खान किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी ने महिला का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया और मौके से फरार हो गया।

घटना के बाद महिला थाना कांड संख्या 47/2023 दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल निदेशक समेत कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया।वहीं, मामले के अन्य दो अभियुक्तों फिरोजी देवी और रोजी खातून को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने रिहा कर दिया।

कैमूर जिला पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक पशुभूषण पांडेय ने बताया कि अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिला है

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