हत्याकांड के आरोपी को 7 साल की सुनाई सजा।

जौनपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) मनोज कुमार ने प्राणघातक हमले के मामले में आरोपित को दोष सिद्ध करार देते हुए सात साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत से आरोपित को जेल भेज दिया गया।

नासहीं मोहल्ला निवासी मन्नीलाल सेठ का पौत्र विक्की उर्फ प्रदीप 2 अगस्त 2014 को भोर में चार बजे घर के पीछे सीवान में शौच के लिए गया था। वहां खुर्शीद उर्फ हाशमी ने प्रदीप के पेट में चाकू मार दिया। बुरी तरह से घायल प्रदीप चिल्लाते हुए घर के सामने से भागते हुए पुलिस चौकी जफराबाद में जाकर गिर गया। खून से लथपथ देख सभी लोग चौकी पर गए। वहां से प्रदीप को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। रेफर किए जाने पर उसे वाराणसी ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल प्रदीप के दादा मन्नी लाल सेठ की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपित खुर्शीद उर्फ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हमले में प्रयुक्त रक्त रंजित चाकू बरामद कर लिया। विवेचना के पश्चात पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी राजकुमार जायसवाल व संतोष उपाध्याय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित खुर्शीद को दोष सिद्ध करार देते हुए उक्त सजा दी।

रिपोर्टर

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