पालघर जिले में शांति सुरक्षा,सुव्यवस्था को लेकर प्रशासन चाक-चौबंद,20 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू

पालघर.।। जिले में शांति,सुरक्षा व्यवस्था को आगामी 20 नवंबर तक चाक -चौबंद बनाये रखने के लिए पुलिस अधीक्षक पालघर के कार्यक्षेत्र में किसी भी गड़बड़ी से निपटने हेतु महाराष्ट्र राज्य पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1)(3) के तहद समूचे जिले में धार्मिक यात्राओं को एवं विशेष कार्यक्रमों को छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट के हवाले से जारी प्रेसविज्ञप्ति के अनुसार 07 .11.19 से 20.11.19 तक  निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
        मिल रही जानकारी के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट से आने वाले बड़े फैसले के बाद सुरक्षा को लेकर देश प्रदेश में किसी भी संभावनाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रशासन बेहद सचेष्ट है। इसके लिए एडवाजरी भी जारी की जा चुकी है।
   ●आम जनता पर पूरा भरोसा:-पुलिस कप्तान गौरव सिंह●
       ऐसे में पालघर पुलिस आम जनमानस के साथ सदैव कंधा से कंधा मिला खड़ी है।पुलिस अधिक्षक गौरव.सिंह के मुताबिक हमारी जनता काफी समझदार एवं बुद्धिमान है। वह किसी बहकावे में नही आने वाली है। गणपति, मोहर्रम,दशहरा,दिवाली, छठ पूजा की त्यौहार मना चुकी जनता हमेशा से पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है।
   ◆कानून को हाथ में लेने वालो को सजा भुगतान पड़ेगा:-गौरव सिंह◆
      पालघर पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के मुताबिक आम जनता में सुरक्षा के मद्देनजर शहर एवं ग्रामीण भागों में पुलिस गस्त तेज किया जा चुका है। किसी भी प्रकार का भेदभाव, अफवाह ,झुठी भ्रामक खबरों को फैलाने वालों को पुलिस चिंन्हित कार्यवाही करने वाली है। सोशल साईट्स पर तथ्यहीन खबरें नही डालें और उन खबरों को आगे फारर्वड करने से बचे। पुलिस कतई ऐसे समाजविरोधी तत्वों को बख्शने वाली नही है।
       निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी हथियार, शरीर को चोट पहुंचाने वाले डंडे,विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना अपराध के श्रेणी में माना जायेगा। किसी भी व्यक्ति के चेहरे अथवा छवि को लेकर प्रर्दशन करना, भाषणबाजी,उतेजित करना,मोर्चा निषेधाज्ञा के विपरीत माना जायेगा।

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