असलहे लाइसेंस के मामले में विधायक मुख्तार अंसारी, थानाध्यक्ष, लेखपाल सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मऊ ।। लाइसेंसी शस्त्रों के सत्यापन के दौरान प्रकाश में आया कि चार शस्त्र धारक ऐसे है जिनके पते का सत्यापन नही हो पाया जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मऊ अनुराग आर्य द्वारा इसकी जांच एएसपी मऊ शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को दी गयी जिनके द्वारा विस्तृत जांच कर जांच आख्या प्रेषित की गयी। जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2001 में तत्कालीन मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा अपने लेटर पैड पर चार व्यक्तियों के लाइसेंस बनवाने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था जिनके नाम व पता क्रमशः इसराईल अंसारी पुत्र अल्ताफ अन्सारी निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ, अनवर सहजाद पुत्र जमसेद रजा निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ, सलीम पुत्र बदरूद्दिन निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ, मो0 शाहआलम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ। उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में दिये गये पते की कोई जानकारी नही मिली और न ही शस्त्र आवेदन के समय दर्शाये गये पते पर उपरोक्त लोगों का कभी भी निवास होना पाया गया। इनमें से एक व्यक्ति मो0 शाहआलम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर क्षेत्रार्न्तगत पुलिस एनकांउण्टर में मारा जा चुका हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबन  हेतु एक सप्ताह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया था। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उपरोक्त शस्त्रधारकों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र, शपथ पत्र, निवास से सम्बन्धित पता लिखने व तत्कालीन विधायक द्वारा पत्र लिखने तथा तत्कालिक थाना प्रभारी व लेखपाल द्वारा शस्त्र लाइसेंस हेतु संस्तुति व पता सत्यापन की संस्तुति का दोषी पाते हुए उपरोक्त तीन व्यक्तियों सहित कुल 06 व्यक्तियों जिसमे  इसराईल अंसारी पुत्र अल्ताफ अन्सारी निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ,  अनवर सहजाद पुत्र जमसेद रजा निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ, सलीम पुत्र बदरूद्दिन निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ, जेके सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिणटोला, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल,  मुख्तार अंसारी सदर विधायक मऊ के विरूद्ध थाना दक्षिणटोला पर मामला दर्ज किया गया है ।

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