अबैध इमारत पर चला हथौड़ा, इमारत को तोड़ने के लिए उच्च न्यायालय ने दिये थे आदेश

भिवंडी ।। भिवंडी निजामपूर शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत बने अवैध इमारत बांधकाम के विरुद्ध  कार्रवाई करने के लिए शिकायत कर्ताओं ने मुंबई उच्च न्यायालय में  याचिका दाखिल की है.जिसे न्यायालय उक्त अवैध बांधकाम के विरुद्ध गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नागांव,सागर प्लाजा के समीप निर्मित आठ महले की इमारत के  पांच अवैध महले को निष्कासित करने का निर्देश दिया है.न्यायालय के आदेश पर कुुंभकर्णी की नींद से जागी मनपा प्रशासन ने इमारत के  पांच महले को निष्काकासि करने की तत्काल कार्रवाई शुरु की है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी मनपा क्षेत्र के नागांव सीमांतर्गत स.नं.2/9 ,78 पै.79 / 2 पै.84 /2 पै.93 / 1 पै.93 / 7 पै.भुखंड क्र.33 व 34 जमीन पर विकासक मो.आलम मो.अनीस अंसारी ने मनपा प्रशासन द्वारा  बांधकाम के लिए तीन महले का परमीशन लिया था.परंतु आर्थिक  लाभ उठाने के लिए अवैध रूप से  पांच महले का बांधकाम किया है.उक्त अवैध बांधकाम के विरुद्ध समाजसेवक अरविंद जैसवार व रियाज हसन शेख ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 608 / 2017 एवं 23452 / 2019, दो  अलग-अलग याचिका दाखिल किया है.जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.जे.काथावाला व न्यायाधीश बी.पी.कुलाबावाला की खंडपीठ ने की हैं. न्यायालय ने मनपा प्रशासन व शिकायत कर्ताओं के फरियाद को सुनते हुए अवैध रूप से निर्मित पांच हमले को तत्काल निष्कासित करने के लिए निर्देश खंडपीठा ने दिए हैं.उक्त निष्कासन कार्रवाई 22 जनवरी तक पूरी कर अहवाल प्रस्तुत करने के लिए आदेश  न्यायालय ने दिए हैं ।
         
न्यायालय के आदेशानुसार प्रभाग समिति क्र.1 के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव व बीट निरीक्षक विराज भोईर ,लिपिक रविंद्र जाधव ने अतिक्रमण पथक सहित ब्रेकर मशीन आदि द्वारा उक्त इमारत के अवैध पांच महले पर तोडक कार्रवाई शुरु कर दिया है.मनपा द्वारा उक्त प्रकार की कार्रवाई किए जाने से अवैध निर्माण कार्य करने वालों में हडकंम मचा हुआ है ।

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