पालघर में कोरोना वायरस को लेकर आपदा प्रबंधन कानून लागू:-जिलाधिकारी डाँ. शिंदे

पालघर ।। समूचे जिले में संक्रमित विषाणु वाले कोरोना वायरस का प्रभाव हो इसके पूर्व ही इसके रोकथाम तथा प्रंबंधन को लेकर जिलाप्रशासन सचेष्ट हो गया है। इसके लिए जिलाधिकारी डाँ. कैलाश शिंदे की ओर से जिले में आपदा प्रंबधन कानून की घोषणा करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों से कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाली खतरों की रोकथाम के हर मुमकिन कोशिश करने हेतु आगाह भी कर दिया है।

      ज्ञात रहे महाराष्ट्र में अब तक इस भयानक बिमारी से संबंधित 11 मामले सामने आये है।मुंबई में 2,पुणे में8 और नागपुर में 1 मामले की अधिकारीक जानकारी दी जा रही है। लेकिन पालघर इस बिमारी से अभी भी अछूता है। फिर भी जिलाप्रशासन कोशिश कर रहा है कि मुंबई से करीब होने के कारण पहले से सावधानी बरतने की जरूरत है।

     जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण के प्रमुख होने के कारण जिलाधिकारी डाँ. शिंदे ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए स्वास्थ्य संबंधित निगरानी का जिम्मा जिला अस्पताल के सर्जन डाँ. कंचन वानरे व जिलापरिषद के स्वास्थ्य अधिकारी को सौपी गयी है।इसके अलावे पुलिस, स्वास्थ्य, महानगरपालिका, जिलापरिषद, राजस्व, खाद्यय व औषधीय प्रशासन,शिक्षा, औद्योगिक, के अलावे तमाम स्वयं सेवी संस्थाओं को सहकार्य में लगाया गया है। जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी शासन को प्रत्येक दिन कार्यवाहियों से अवगत करायेंगे। स्वयं सेवी संगठनों से जनजागृति और पुलिस विभाग से अफवाहों पर ध्यान नही देने की संदेश प्रसारित करने का आदेश देते हुए गैरजिम्मेदाराना हरकत करने वालों पर दंडात्मक कारवाई करने को कहा गया है।

रिपोर्टर

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