आपदा प्रबंधन कानून के तहद 123 मामले हुए दर्ज, पुलिस अधिक्षक ने सहयोग हेतु किया अपील।

पालघर। जिले में लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहद  संक्रमित बिमारी नोबल कोरोना (कोविड-19) को लेकर प्रशासन चौकस बना हुआ है।जिला प्रशासन ने  आपदा प्रबंधन कानून के तहद दुकानें,बियर,वाईन शाँप,देशी शराब की दुकानें, होटल को आगामी 31 मार्च तक बंद रखने की आदेश जाहिर किया है। यह शर्तें किराना स्टोर्स,दूध,फल,सब्जियां, दवाइयों के दुकानों पर लागू नही है।
      कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला पुलिस ने अबतक में 123 मामले दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही की है।
      जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय पालघर पुलिस की ओर से बताया गया है कि 31 होटलों,3 डाँक्टरों,6 दारुविक्रेताओं,4 चिकन/मटन सेंटर,37 कपड़े की दुकान,1खिलौने की दुकान,1 कोरोना शिविर,7 मोबाईल दुकान,7 ईल्केट्रानिक,1फुटवियर,7 मस्जिद,1डिजिटल प्रिंटिंग,1गैरेज,3 मैंस पार्लर,1स्वीट शाँप,2पान की टपरी,2 चर्च,2 ट्रासपोर्ट आफिस,1 ज्वैलर्स शाँप,1 लाँटरी शाँप,1 मंडप डेकोरेशन,2 इस्टेट ऐजेंट  पर कानून की अहवेलना करने के जुर्म में मामले दर्ज हुए है।
      पालघरपुलिस अधिक्षक गौरव सिंह ने जनपद वासियों से अपील किया है कि सभी लोग प्रशासन का इस मुश्किल घड़ी में सहयोग करें।जिससे इस महामारी को रोका जा सके। यद्यपि कोई कानून की अहवेलना करते पाया जाता है तो कानून उसकी सही सजा भी मुकर्रर करेगा

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