
नागरिकों की उपचार सुविधा हेतु मनपा प्रशासन सजग, प्रसार रोकने हेतु अस्पतालों को दिए जरूरी निर्देश - मनपा आयुक्त
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Apr 29, 2020
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भिवंडी।। वैश्विक महामारी से बचाव हेतु मनपा प्रशासन द्वारा नागरिकों की उपचार सुबिधा की खातिर कई अहम कदम उठाए गए हैं.मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने परिपत्र जारी कर बताया कि, कोरोना महामारी उपचार हेतु 4 स्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान की गई है.भिवंडी शहर स्थित निजी अस्पतालों,नर्सिंग होम को भी सतर्क रखते हुए उपचार हेतु 24 घण्टे तैयार रहने का आदेश दिया गया है ।
गौरतलब हो कि,मनपा आयुक्त डाॅक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार,भिवंडी मनपा अंतर्गत क्षेत्रों में रह रहे लाखों नागरिकों की स्वास्थ्य उपचार हेतु मनपा प्रशासन बेहद सजगता बरत रहा है.स्वास्थ्यकर्मियों की टीम द्वारा की जा रही हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फौरन डॉक्टरों की टीम द्वारा आवश्यक उपचार अंजाम दिया जा रहा है.शहर स्थित गरीब स्लम बस्तियों,पावरलूम क्षेत्रों,रहिवासी क्षेत्रों में आरोग्यकर्मियों की टीम घूम घूम कर सीनियर सिटीजन,बीमार लोगों के स्वास्थ्य जांच कार्य व उपचार में जुटी है ।
मनपा प्रशासन की 4 स्तरीय उपचार सुबिधा
मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के अनुसार,मनपा प्रशासन द्वारा शहर के लाखों नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा की खातिर 4 स्तरीय उपचार सुबिधा प्रदान की गई है.भिवंडी मनपा आरोग्य बिभाग द्वारा 5 प्रभाग समितियों अंतर्गत प्राथमिक उपचार केंद्रों पर फीवर क्लीनिक खोलकर स्वास्थ्य जांच कर उपचार किये जाने की व्यवस्था की गई है.शहर स्थित तमाम निजी अस्पताल,नर्सिंग होम में शासन के आदेश पर लोगों के उपचार की व्यवस्था हेतु अस्पताल प्रबंधकों को उचित निर्देश दिए गए हैं. 100 बेड वाले आईजीएम अस्पताल को विशेष कोरोना अस्पताल बनाया गया है एवम टाटा आमंत्रा स्थित एसआरए बिल्डिंग में क्वारन्टीन सेंटर बनाकर उपचार व्यवस्था की गई है।
ट्राइज एरिया का करें पालन..
मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर नें बताया कि,कोरोना महामारी फैलाव रोकने हेतु निजी अस्पताल,नर्सिंग होम सहित मनपा द्वारा संचालित फीवर क्लीनिकों के ओपीडी सेंटर पर महामारी प्रसार रोकने की पुख्ता व्यवस्था किये जाने का निर्देश दिया गया है.शहर स्थित निजी अस्पताल,नर्सिंग होम सहित फीवर क्लीनिक के बाहर होने वाली भीड़भाड़ से संक्रमण खतरे को देखते हुए ट्राइज एरिया बनाए जाने का निर्देश है ताकि उपचार हेतु आने वाले सभी लोगों की जांच की जा सके और संक्रमण का प्रसार होने के पूर्व ही उपचार आसानी से किया जा सके.आयुक्त डॉक्टर आष्टीकर नें ट्राइज एरिया नियमों का पालन किये जाने का निर्देश दिया है अन्यथा साथी रोग प्रतिबंधात्मक कायदा के तहत कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है ।
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