
4 मई से तालाबंदी फेज 03 लागू, 55 दिन का तालाबंदी देश बंदी का चौथा पड़ाव
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- May 02, 2020
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भिवंडी।। तीन मई के बाद सरकार तालाबंदी फेज 03 लागू करने जा रही हैं इस वैश्विक महामारी के कारण सरकार अभी तक पूरे देश को 55 दिनों के लिए ताला में बंद कर दिया है. फिलहाल कुछ रियाते सरकार ने घोषणा की हैं जिसमें सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच बाहर निकल सकेंगे, वही पर ग्रीन जोन में बसें व कैब भी चलेगी. इसके साथ ही धार्मिक स्थल सहित शांपिग माॅल, ट्रेन,हवाई जहाज अभी बंद ही रहेंगे. वही पर कुछ शर्तों के साथ शराब, पान,तंबाकू की दुकानें खुली रहेगी, ग्राहकों में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
देश में 3 मई को तालाबंदी का दूसरा चरण समाप्त होने वाला हैं. 4 मई से 17 मई तक सरकार ने तीसरा चरण शुरू करने जा रही हैं.अब 135 करोड़ देशवासी को 55 दिनों तक तालाबंदी कानून का पालन करना होगा।
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22 मार्च को जनता कर्फ्यू
25 मार्च से 14 अप्रेल तक तालाबंदी का पहला चरण
15 अप्रेल से 03 मई तक तालाबंदी का दूसरा चरण
04 मई से 17 मई तक तालाबंदी तीसरा चरण
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पूरे देश को तीन जोन में बांटा गया हैं जिसमें रेड जोन सबसे ज्यादा खतरनाक जोन घोषित किया गया। आँरेज जोन व ग्रीन जोन इस प्रकार तीन जोन में देश को बांटा गया हैं ?
फिलहाल तालाबंदी का तिसरा चरण बदलाव लेकर आया हैं लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेगी.लोग दिन में घरों के बाहर निकल सकते है लेकिन सूरज ढलते ही यानी 7 बजे के बाद घरों में ही रहना होगा.इसके साथ ही जो बंदिशे जनता कर्फ्यू के दिन से लागू हैं वह 17 मई तक लागू रहेगी
एक से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी
किन्तु कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में हैं तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता हैं।
जरुरी सेवाएं के लिए सड़कें 24 घंटे खुली रखी जायेगा , वही पर आम व्यक्तियों के लिए सिर्फ सुबह 07 बजे से शाम 07 बजे तक ही सड़कों का इस्तेमाल कर सकतें हैं।
10 साल से कम उम्र वाले बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग व गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लागू रहेगी।
धार्मिक स्थानों सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लागू रहेगी।
स्कूल,काॅलेज , ट्रेनिंग, कोचिंग, इंस्टिट्यूट, एजुकेशन पूरी तरह से बंद रहेगा।
बार,सिनेमाघर,आँडिटोरियम, पार्क, स्वीनिंग पुल,थिएटर,जिम ,स्पोर्ट्स, होटल ,रेस्टोरेंट पर पांबदी लागू रहेगा।
देश में क्या खुल सकता हैं ?
कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेगा ।
शराब ,पान, और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन वहां एक बार में पांच से ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे।इसके साथ ही लोगो के बीच 6 फुट की दूरी होनी चाहिए ।
शाॅपिग माॅल को छोड़कर सामान बेचने सभी दुकानें खुली रहेगी। इसमें आस- पास की फल,दूध,सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं।
बैक,फाइनेंस कंपनी , इंश्योरेंस व कैपिटेल मार्केट का कामकाज जारी रहेगा। आंगनवाडी का काम भी जारी रहेगा।
प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा,और काॅल सेंटर ,कोल्ड स्टोरेज,प्राइवेट सिक्योरिटी सविस, मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में
ड्रग्स,फार्मा,मेडिकल डिवाइस,जूट,इंडस्ट्री का काम जारी रहेगा। लेकिन यहाँ भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना पडेगा।
रेड जोन में क्या बदलेगा ?
रेड जोन में वे जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां नए मामलों के दोगुने होने की दर भी सबसे ज्यादा है. ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवा जाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.फोर व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। टू व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाजत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे। ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेस का समावेश हैं
ऑरेंज जोन में क्या बदलेगा ?
ऑरेंज जोन यानी वे जिले जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी. हालांकि, शर्त ये होगी कि 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे.एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवा जाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी, जिनकी इजाजत मिली हुई है।
फोर व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाजत होगी।
ग्रीन जोन में क्या बदलेगा ?
बसों को छूट रहेगी लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा।1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। टू-व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
हर बार का बड़ा सवाल: क्या ट्रेनें, बसें, उड़ानें और ट्रांसपोर्ट के साधन पूरी तरह शुरू होंगे ?
जवाब है- नहीं। अंतरराष्ट्रीय और यात्री उड़ानें बंद रहेंगी.सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी.सिर्फ वे ट्रेनें चलेंगी जिनकी गृह मंत्रालय ने इजाजत दी हो.जैसे मजदूरों के लिए कुछ राज्यों के बीच स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं. मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी.एक से दूसरे राज्य में सड़क से आवाजाही नहीं हो सकेगी.हालांकि ऑरेंज जोन में कैब, टैक्सी चल सकेंगी.ग्रीन जोन में कैब, टैक्सी समेत 50% यात्रियों के साथ बसें भी चल सकेंगी।
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