कोविड 19 : अधिक बिल वसूली मामले में कल्याण के में.ए.एंड.जी. हॉस्पिटल पर मनपा की कार्यवाई

कल्याण (रोहित शुक्ला) ।। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अंतर्गत कोरोना मरीजों से निश्चित दर से अधिक बिल वसूल करने वाले कल्याण पश्चिम के में.ए.एंड.जी. हॉस्पिटल पर महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा 19 बिल में मरीजो से वसूले गए 9,36,618 रुपए वापस करने का भी निर्देश दिया इसी के साथ ही इस अस्पताल की कोविड मान्यता भी रद्द कर दिया गया ।

बता दें कि महानगर पालिका ने कोविड के बेहतर उपचार के लिए कल्याण डोंबिवली शहर में प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में मान्यता प्रदान की थी और एक उचित रकम भी तय किया था जो कि इन अस्पतालों को मरीजो से लेना था जिसमे कल्याण पश्चिम के सूचक हाउस स्थित में.ए. एंड.जी. हॉस्पिटल का भी समावेश था इन प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अधिक बिल वसूल किए जाने की लगातार शिकायत मिलने के बाद महानगरपालिका ने ऐसे अस्पतालों पर अपनी नजर रखनी शुरू कर दी इसी के अंतर्गत उन्हें में.ए.एंड जी. अस्पताल के 19 बिल ऐसे मिले जिसमें की 9,36,618 रुपये अधिक वसूल किए गए थे इसके साथ ही tocillizumab injection के लिए एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने का भी मामला उजागर हुआ जिसके पश्चात महानगर पालिका ने उक्त अस्पताल की कोविड मान्यता रद्द करते हुए मुुंबई नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1949 के अनुसार अस्पताल की रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2020 या मरीजो के पैसे वापस किये जाने तक जो निर्णय हो तक तक के लिए निलंबन की कार्यवाई की गई है तथा अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है वही वर्तमान में अस्पताल में भर्ती मरीजों के बेहतर उपचार और उनके डिस्चार्ज होने तक मनपा की तरफ से वैद्यकीय अधिकारी समीर  सरवणकर की प्रशासक के रूप में उक्त अस्पताल में नियुक्ति भी की है मनपा के इस कार्यवाही से जहां मरीजों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में राहत मिली वही मरीजों से मनमाना बिल वसूल करने वाले ऐसे अस्पतालों की नकेल पर लगाम भी लग गया है ।

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