दलित आदिवासी परिवार के दो युवको को बंधक बनाकर करवाया जा रहा था मजदूरी

◾ मालिक पर SC/ ST एट्रोसिटी एक्ट व अन्य धाराएं के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी तालुका के दलित आदिवासी समाज के दो युवको को शादी में कर्ज देकर एक उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा शारीरिक व आर्थिक शोषण करने की घटना प्रकाश में आया है भिवंडी तालुका पुलिस ने कर्ज देने वाले व्यक्ति, मालिक के खिलाफ बंधुआ (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 15, 16, 17, 18 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के कलम 3(1) (एच) व 6 नुसार आपराधिक मामला दर्ज किया है।

◼ विवाह के लिया था दलित आदिवासी परिवार कर्ज:
तालुका के पाये गांव नाईक पाडा निवासी राजेश भोईर (24) व भीमा भोईर (22) की आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी.जिसके कारण उन्होंने विवाह में खर्डी गांव निवासी निलेश तांगडी से मदद मांगी थी। जिसके फलस्वरूप निलेश ने 29 मई 2018 में हुए इनके विवाह में 1 लाख 19 हजार 690 रुपये खर्च किया था.तथा निलेश ने खर्च किये गये पैसे वापस देने के नाम पर इनसे सर्विस सेंटर में काम करवाने का एग्रीमेंट (आपसी समझौता) करवा लिया था।

◼ दोनों भाइयों को देना था एक एक हजार रुपये सप्ताह :
शादी के बाद दोनों भाईयों ने निलेश तांगडी के खर्डी गांव स्थित कैलाश सर्विस सेंटर पर काम करना शुरू कर दिया. इसके लिए निलेश ने इन्हें आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल भी दिया था.सर्विस सेंटर पर काम नहीं होने पर निलेश इनसे खेतों तथा घरगुत्थी कामों में लगा देता था। सर्विस सेंटर में काम करने के एवज में दोनो भाईयों को  तांगडी इन्हें 3500- 3500 रुपये प्रत्येक महिना पगार देता था। जिन्हें वह शादी में दिये कर्ज में काट लेता था।

◼ दोनों भाईया ने 2 वर्ष तक  किया बंधुआ मजदूरी:
शादी में कर्ज लेने के कारण दोनों भाई बंधुआ मजदूरों के भांति कैलाश सर्विस सेंटर में काम करते रहे तथा काम नहीं होने पर दोनों भाईयों को खेती तथा घरगुत्थी काम भी करवाया जाता रहा.वैश्विक महामारी कोरोना फैलने तथा लाॅक डाउन होने से दोनों भाई अपने घर पर रहकर अपना काम कर रहे थे। इसी दरम्यान सरकार ने लाॅक डाउन में कुछ रियासत दी जिसके कारण तांगडी ने इन्हें वापस काम पर बुलाने के लिए फोन करने लगा.तथा काम पर वापस नही आने पर हाथ पैर तोड़ देने की धमकी देने लगा। तब दोनों भाईया ने निलेेश से कहा कि पैसे का हिसाब किताब कर लें इस पर निलेश ने दोनों युवको को गाली देने लगा। तथा एक महिने के अंदर ब्याज सहित तीन लाख रुपये वापस करने की मांग करने लगा जिसके कारण भोईर का परिवार डर गये। जिससे डर कर उन्होंने तालुका पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
         
भिवंडी तालुका पुलिस ने निलेश तागडी के खिलाफ बंधुआ (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 15, 16, 17, 18 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के कलम 3(1) (एच) व 6 नुसार आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण की जांच गणेशपुरी पुलिस के उप-विभागीय अधिकारी दिलीप गोडबोले  जांच कर रहे हैं।

रिपोर्टर

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