
भिवंडी के अलग अलग पुलिस स्टेशनो में गुटका, चाय और दारू बेचने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Sep 19, 2020
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भिवंडी।। शहर में धीरे धीरे कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव पुनः बढ़ाने लगा है। जिसे देखते हुए भिवंडी पुलिस भीड़ भाड़ लगाने वाले दुकानदारों सहित अन लाॅक डाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुनः शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिसके कारण व्यापारियों सहित नागरिकों में हडकंप मचा हुआ है। नारपोली पुलिस स्टेशन ने 3 गुटखा बेचने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं शांतिनगर पुलिस ने 2 चाय बेचने वालों तथा कोनगांव पुलिस में देशी दारू बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ठाणे जिला के अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के अन्न सुरक्षा अधिकारी शंकर किशन राठौड ने तीन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित गुटखा जमा करने और बेचने के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और कोविड-19 सहित अन्न व सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है।
कामतघर इलाके के चौधरी कंपाउंड निवासी सुनील कुमार अरुण साहू (23), जाहिद और इसरार मिलकर कोरोना काल में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और सुपारी आदि भंडारण जमा करके बेच रहे थे। जिसकी शिकायत मिलने के बाद अन्न सुरक्षा अधिकारी राठौड़ ने उक्त तीनों के खिलाफ नारपोली पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विजय शिरसाट कर रहे हैं।
दो चाय बेचने वालों खिलाफ भी पुलिस ने किया मामला दर्ज :
शांतिनगर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो चाय विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सहित कोविड-19 के प्रचलित नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। जिसमें पहला मामला खंडूपाड़ा के फरीद आर्केड स्थित रॉयल कैफे का है। जिसमें मोहम्मद बशीर अयूब खान कोविड-19 के नियमों के खिलाफ भीड़ भाड़ इकट्ठा करके चाय बेच रहा था। पुलिस के सिपाही उमेश हरिभाऊ जाधव की शिकायत पर दर्ज इस मामले की आगे की जांच पुलिस के हवलदार बोरसे कर रहे हैं। इसी तरह इसी परिसर में खंडूपाड़ा रोड पर जमीयत कालोनी अंसार मोहल्ला निवासी मोजम्मिल महबूब हुसैन अंसारी नामक एक अन्य चाय विक्रेता के खिलाफ भी पुलिस के सिपाही उमेश हरी भाऊ जाधव की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 सहित आपात प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ब) के तहत मामला दर्ज कराया है। इस मामले की जांच भी पुलिस हवलदार बोरसे कर रहे हैं। उक्त दोनों मामलों के दोनों आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
देशी शराब बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज :
कोनगांव पुलिस ने राजनोली स्थित होटल बालगोपाल के पीछे मामा कंपाउंड में 1,866 रुपए का देशी दारू बरामद किया है। बताया जाता है कि सरवलीपाड़ा निवासी मितेश गणेश पाटिल (23) द्वारा इस जगह पर बिना अनुमति के देशी दारू बेची जा रही थी। जिसके खिलाफ कोनगांव पुलिस ने नितेश के खिलाफ दारुबंदी अधिनियम 1949 के कलम 65 (ई) के तहत मामला दर्ज किया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस उप निरीक्षक बी.एफ. सूर्यवंशी कर रहे हैं।
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