स्कूल के जगह पर बनी अवैध इमारत पर कार्रवाई नहीं हो तो मनपा मुख्यालय में करुंगा आत्मदाह - बालू ओव्हाल

भिवंडी।।  भिवंडी शहर महानगर परिक्षेत्र स्थित महात्मा फुले नगर नंबर 01अर्तगत, स्कूल के लिए आरक्षित जमीन पर हुए अवैध इमारत निर्माणकार्य का मुद्दा दिनप्रतिदन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस अतिक्रमण संबंधी जब जब शिकायतें आयी है तब तब प्रभाग समिति क्रमांक तीन के प्रभारी प्रभाग अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति के लिए उक्त अवैध इमारत का कुछ हिस्सा मात्र तोड़कर बिल्डर से सांठ गांठ करते हुए खानापूर्ति कर दिया जाता रहा है। किन्तु अब प्रभाग अधिकारी के रुप में मनपा आयुक्त डाॅ.पंकज आशिया ने नूतन खाडे को नियुक्त किया है. क्या अब भी इस अवैध इमारत पर कार्रवाई नहीं होगी, देखने का विषय है. जब शिकायतकर्ता ने कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दे दिया है ?
     
गौरतलब हो कि फुले नगर निवासी बालू ओव्हाल ने मनपा आयुक्त को पत्र देकर मांग किया है कि प्रभाग क्रमांक समिति 03 अंतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले नगर 01 के सर्वे नं 58,प्लाट नं 4/2 वज्रेश्वरी योगिनी देवी ट्रस्ट की जमीन है यह जमीन 1987 में शाहू छत्रपति महाराज मजूर हितकारी सोसायटी को भाड़े पर दी गई थी.तथा पास पड़ोस के गरीब बच्चो के लिए स्कूल बनना तय हुआ था.जिसका भूमिपूजन 1988 में डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के नाती प्रकाश बालासाहेब आंबेडकर के हाथो हुआ था.लेकिन उक्त स्कूल की जगह पर मनपा नगरसेवकों के सरंक्षण में राकेश पाटिल व शहबाज शेख नामक बिल्डर ने अवैध निर्माण शुरू कर दिया.जिस पर स्थानिक निवासी बालू ओव्हाल ने विरोध जताते हुए मनपा के अतिक्रमण विभाग तथा  सहायक आयुक्त से शिकायत दर्ज करवाया था.जिसके कारण मनपा के तोडू दस्ते ने 03 फरवरी 2014 को खानापूर्ति करते हुए अवैध इमारत का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया. काफी दिनों से बंद काम को पुनः बिल्डरों द्वारा शुरू कर दिया गया है जिसकी बार बार शिकायत के बाद मनपा प्रशासन के अधिकारियों ने उक्त अवैध निर्माण को पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया. इस अवैध इमारत को निष्कासित को लेकर रिपब्लिकन सेना के बालू ओव्हाल ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालक मंत्री ,जिलाधिकारी,पुलिस आयुक्त, उपायुक्त सहित सभी संबंधित अधिकारियो व राजनीतिक पार्टियों के जन प्रतिनिधियों को पत्र देकर इस अवैध निर्माण को निष्कासित करने की मांग किया है तथा चेतावनी दिया है कि अगर 28 सितंबर तक इस अवैध निर्माण को निष्कासित नहीं किया गया तो मनपा आयुक्त के कार्यालय परिसर में आत्मदाह करूगा.जिसकी पूरी जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की होगी।

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