555 पेटी अवैध शराब जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार

ब्यावरा राजगढ़ ।।  जिले में अवैध शराब परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 05.05.2020 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक क्रमांक UP  20 AT  4243 से अवैध शराब की एक खेप लेकर बीनागंज तरफ से आ रहा है।  अवैध शराब को छुपाकर अन्य समान के साथ कहीं और सप्लाय करने की योजना थी परंतु पुलिस को इस बात की सूचना  लग चुकी थी, सूचना पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए सूचना कि तस्दीक हेतु उप निरीक्षक आदित्य सोनी द्वारा हमराही स्टाफ एवं पंचान के साथ अस्पताल तिराहा ए बी रोड के पास हाईवे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बाकी बल के साथ एंबुस लगाया गया एवं ट्रक के आने की सूचना मिलने पर कंटेनर ट्रक को घेराबंदी कर रोका गया, ट्रक में सवार ड्राइवर एवं क्लीनर से नाम पता पूछने पर ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम किशन पिता होशियार सिंह जाट, उम्र 32 साल निवासी ग्राम समरी, थाना गोहाना, जिला सोनीपत हरियाणा   एवं क्लीनर ने अपना नाम सुधीर पिता सुशील वाल्मीकि उम्र 19 साल, निवासी वाल्मीकि मोहल्ला खरखोदा थाना खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा का होना बताया। 

वाहन चालक एवं क्लीनर से पूछताछ करने पर पहले तो उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की परंतु पुलिस को इस बात पर विश्वास था कि मुखबिर की सूचना बिल्कुल सटीक थी इसलिए कंटेनर ट्रक को खोल कर चेक करने पर ट्रक के भीतर की तरफ खाकी कार्टून रखे दिखाई दिए, उक्त कार्टून में अवैध शराब होने का अंदेशा होने पर कार्टून को ट्रक से बाहर निकाल कर चेक किया गया, तो उक्त खाकी डिब्बों में अंग्रेजी एवं देशी संतरा शराब होना पाई गई, इस प्रकार ट्रक को खाली करने पर 555 खाकी कार्टूनों में देशी संतरा मसालेदार शराब के 475 पेटी, एवं 40-40 पेटी अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू एवं मेक डावेल के होना पाए, 
             
इस प्रकार आरोपियों के कब्जे से कुल 4966 लीटर अवैध  शराब आरोपियों के कब्जे से विधिवत जप्त की गई, साथ ही ट्रक क्रमांक यूपी 20 एटी 4243 को मय दस्तावेज विधिवत ज़ब्त किया गया। 
           
थाना ब्यावरा देहात पुलिस की मुस्तैदी के चलते अवैध शराब के परिवहन की इस बड़ी खेप को ले जाते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से कुल 52 लाख 80 हजार रूपये का मशरूका मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत समक्ष पंचान के जप्त किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपीगण किशन पिता होशियार सिंह जाट, उम्र 32 साल निवासी ग्राम समरी, थाना गोहाना, जिला सोनीपत हरियाणा   एवं क्लीनर ने अपना नाम सुधीर पिता सुशील वाल्मीकि उम्र 19 साल, निवासी वाल्मीकि मोहल्ला खरखोदा थाना खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा को गिरफतारी का कारण बताते हुये अपराध सदर में विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध थाना ब्यावरा देहात में अप.क्र. 316/20 धारा 34(2) आब. एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया।
         

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