उच्च न्यायालय के आदेश पर तोडी गई अवैध इमारत

भिवंडी शहर (महाराष्ट्र)

भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्र-एक के मौजे नांगाव ,जुना घर नंबर १२२७ के घर मालक फरिदा इलियास भिवानी द्वारा अबैध तरीके से इमारत बनाने काम वर्ष २०१५-१६ में शुरू किया गया था । तत्कालीन सहायक आयुक्त ने महाराष्ट्र मनपा अधिनियम व नगर रचना अधिनियम के अनुसार उक्त जगह पर कारवाई करके अवैध तरीके से बन रही इमारत का निर्माण कार्य बंद करवाया था । परन्तु घर मालक द्वारा मा• न्यायालय भिवडी में मनपा प्रशासन के खिलाफ दावा क्र ४९/२०१७ दाखल कर स्थगिती आदेश लेकर अवैध इमारत बनाने का काम वापस शुरु किया । उक्त जगह पर चल रहे अवैध इमारत निर्माण के खिलाफ समाजिक कार्यकर्ता द्वारा मा• उच्च न्यायालय मुंबई में जनहित याचिका ७८९०/२०१७ दाखल किया गया था । जिसमें मा• न्यायमूर्ति द्वारा उक्त जगह पर मनपा के परवानगी के खिलाफ हुए अवैध इमारत के बाधकाम को निष्कासित करने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया । प्रभाग समिति क्रं - एक के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव , व बिट निरीक्षक विराज भोईर ने मा• न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण प्रथक दल -बल के‌ साथ उक्त जगह पर अबैध ‌तरीके से बनी इमारत निर्माण कार्य को आज निष्कासित कर दिया  है ।‌बता दे प्रभाग समिति क्रं -एक में अवैध इमारतों के विरुद्ध मा• न्यायालय मुंबई में आज भी ६४ जनहित याचिका विचाराधीन है वही पर वर्ष २०१७-१८ में पुनः २२ अवैध  इमारतें का निर्माण कार्य भुमाफिया बिल्डर द्वारा किया जा रहा था ।  परन्तु सहायक आयुक्त बालाराम जाधव व विट निरीक्षक विराज भोईर के प्रयास से अवैध तरीके से बन रही इमारतों पर अकुंश लगाया गया वही पर अवैध तरीके से बनी इमारतों के बांथकाम निर्माण को निष्कासित करने की प्रकिया शुरू की गई है ।

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