टाटा मोटर कंपनी के पांच स्क्रॅप वाहनों का बोगस पंजीकरण कर विक्री करने वाले दो एजेंट गिरफ्तार।

भिवंडी । टाटा मोटर कंपनी के पांच स्क्रॅप मालवाहक वाहन का बोगस पंजीकरण कर परस्पर ग्राहकों को विक्री करते हुए शासन व नागरिकों के साथ धोखााधड़ी करने का मामला प्रकाश में आने के पश्चात  भिवंडी अपराध शाखा यूनिट - २ की पुलिस ने आरटीओ एजेंट सहित मोटर वाहन एजेंट को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिन शांताराम सोनावणे निवासी . वाशी ,नवी मुंबई ( मोटर वाहन एजेंट ) व सैय्यद शाकिर सैय्यद अहमद सैय्यद निवासी बीड ( आरटीओ एजेंट )गिरफ्तार एजेंटों के नाम हैं। उक्त घटना में सचिन सोनावणे ने टाटा मोटर्स कंपनी के पास से विक्री प्रक्रिया न करते हुए ३ मालवाहक टेंपो व २ ट्रक इस प्रकार पांच मालवाहक वाहन स्क्रॅप करने के लिए नीलामी द्वारा  कार्यालय में काम करने वाले मजदूरों के नाम पर टेंडर भरा था। उक्त वाहन मोटर वाहन कायद्यानूसार स्क्रॅप करना बंधनकारक था.परंतु उन्होंने इस वाहन को मुंबई - नाशिक महामार्ग पर डोंगराली ,पिंपलनेर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी के अधिकृत डीलर बनकर ग्राहकों को फंसा कर  इन वाहनों की विक्री की थी। जिसकेे लिए इन्होंने बीड आरटीओ कार्यालय में एजेंट का म करने वाले सैय्यद शाकिर से संपर्क साधकर इनके द्वारा वाहनों के नए पंजीकरण के लिए लगने वाले सेल सर्टिफिकेट फॉर्म नं. २१ व मॅन्युफॅक्चरिंग सर्टिफिकेट फॉर्म नं. २२ व अन्य वाहन दस्तावेज बोगस तैयार करके इसी के आधार पर आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर उक्त वाहनों  को ९ लाख ४२ हजार ५०० रुपये में विक्रीकर शासन को फंंसाक  शासन की व नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की है। उक्त धोखाधड़ी प्रकरण में भिवंडी अपराध शाखा यूनिट - २ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राऊत ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराकर धोखेबाज़ सचिन सोनावणे व सैय्यद शाकिर को गिरफ्तार किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश कियाा जिन्हें मा न्यायालय ने ८ सितंबर तक पुुुलिसहिरासत में रखने का आदेश दिया है।इस धोखाधड़ी प्रकरण में आरटीओ अधिकारी व स्क्रॅप वाहन की अनेक घटना प्रकाश में आने की आशंका है। उक्त मामले की विस्तृत जांच पुलिस निरीक्षक डी. एन. होनमाने कर रहे हैं।             

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