भिवंडी कोर्ट में न्यायाधीश के ऊपर चप्पल फेंकने वाले आरोपी को दो साल की सजा

भिवंडी।। भिवंडी कोर्ट के न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने वाला आरोपी को ठाणे जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.एम.गुप्ता ने दो साल की सजा सुनाई है। 
बतादें कि आमपाडा निवासी अशरफ अंसारी (23) पर भिवंडी पुलिस के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में चोरी के अनेक मामला दर्ज है.शहर पुलिस ने भी अशरफ अंसारी के खिलाफ भादंवि के कलम 454, 380, 457, 34 अंतर्गत गुनाह दाखल कर भिवंडी न्यायालय हाजिर किया था.इस संदर्भ में भिवंडी न्यायालय के न्यायाधीश एस.जे.पठाण ने 29 जनवरी 2019 को सुनवाई कर रहे थे.इसी दरम्यान न्यायाधीश ने आरोपी अंसारी से पूछा कि तुम्हें गुनाह कबूल है। तो तुम्हें दंड सहित 06 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। किन्तु आरोपी अंसारी ने कहा कि में 14 मास से जेल की सजा काट रहा हूं.मुझे छोड़ दिया जायें.आरोपी अंसारी ने न्यायाधीश से इस प्रकार की विनती की. किन्तु न्यायाधीश पठाण ने कहा कि और 06 मास की सजा भुगतना पडे़गा.जिससे नाराज़ होकर आरोपी अशरफ अंसारी ने अपने दोनों पैर की चप्पल निकालकर न्यायाधीश के ऊपर फेंक दिया। इस घटना से न्यायालय परिसर में हडकंप मचा था.वही पर शांतिनगर पुलिस ने आरोपी अशरफ अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.जिसकी सुनवाई के दरमियान जिला सत्र न्यायाधीश पी.एम. गुप्ता ने अशरफ अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। इस प्रकार की जानकारी सरकारी वकील विजय मुंडे ने दिया है।

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