चकबंदी न्यायालय में ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर से दर्ज कर दिए गए बयान
- देवराज मिश्र, ब्यूरो चीफ अयोध्या
- Jan 27, 2021
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जानकारी के बाद ग्राम प्रधान ने शपथ पत्र देकर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप
बीकापुर, अयोध्या ।। चकबंदी अधिकारी बीकापुर के न्यायालय में लंबित एक मुकदमे में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर विकासखंड बीकापुर का फर्जी हस्ताक्षर बनाते हुए बयान दर्ज कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
जानकारी के बाद ग्राम प्रधान ने चकबंदी अधिकारी को शपथ पत्र देकर किसी भी प्रकार का कोई बयान अथवा प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जाने की शिकायत की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकापुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर निवासिनी महिला लखराजी पत्नी महादेव की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी संपत्ति एवं भूमि की वरासत का मुकदमा चकबंदी अधिकारी बीकापुर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी वाइज जनवरी 2021 सुनिश्चित थी। किंतु इसी बीच वरासत को लेकर लंबित विवादित पत्रावली में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर अशोक यादव का फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर बनाकर एक प्रमाण पत्र सावन कर दिया गया जानकारी के बाद ग्राम प्रधान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह चकबंदी अधिकारी के न्यायालय पहुंचे तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इसके उपरांत ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर अशोक कुमार यादव ने चकबंदी न्यायालय को शपथ पत्र देकर आरोप लगाया कि पत्रावली में संलग्न बयान पत्र पर उनके द्वारा न तो कोई हस्ताक्षर ही किया गया है और न ही मोहर ही लगाई गई है।
उन्होंने अपने पद एवं मोहर का किसी शातिर व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किए जाने की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल समूचे क्षेत्र में इस फर्जीवाड़े की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब देखना है कि चकबंदी अधिकारी बीकापुर प्रकरण में कौन सा निर्णय लेते हैं।
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