भिवंडी में दिवाली पर पटाखा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई के निर्देश

भिवंडी। दिवाली पर्व के दौरान शहर में पटाखों की बिक्री को लेकर भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका ने सख्त निर्देश जारी किए है। आयुक्त एवं प्रशासक अनमोल सागर (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को हुई बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष सभी पटाखा विक्रेताओं को पालिका से आवश्यक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा,बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, उपायुक्त (परवाना) बालकृष्ण क्षिरसागर, सहायक आयुक्त नितीन पाटील, मकसूम शेख, माणिक जाधव, सुरेंद्र भोईर, गिरीश घोष्टेकर, सईद चिवणे, परवाना विभाग प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी और अग्निशमन प्रमुख नितीन चव्हाण उपस्थित थे। आयुक्त सागर ने बताया कि इस वर्ष पटाखों की दुकानें केवल नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जा सकेंगी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण - भादवड,शंकर कमटम बिल्डिंग - पद्मानगर का मैदान,काटेकर मैदान -कामतघर,नझराना सिनेमा के पास - छत्रपती शिवाजी महाराज चौक का खुला मैदान है। इसके अलावा, विक्रेताओं को पालिका का व्यापारिक लाइसेंस, अग्निशमन विभाग से ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ और टोरेंट पावर कंपनी से अस्थायी विद्युत जोड़ प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। बिना इन अनुमति पत्रों के कोई भी विक्रेता पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा।आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सड़क पर या हाथगाड़ी पर पटाखों की बिक्री सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ,उनके पास से जब्त पटाखे नष्ट कर दिए जाएंगे।

महानगरपालिका ने पटाखा विक्रेताओं की सुविधा के लिए मुख्यालय के तलमंजिल पर ‘वन विंडो स्कीम’ (एक खिड़की योजना) शुरू की है, जहां सभी आवश्यक परमिट एक ही स्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए दो अलग-अलग कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है।आयुक्त ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे अपने दुकानों के आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें, कचरा डब्बे या थैलों में एकत्र करें और सड़कों पर गंदगी फैलाने से बचें। साथ ही, भिवंडी के नागरिकों से अपील की गई है कि वे पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण-मुक्त दिवाली मनाएं।

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