भिवंडी के वकील को 10 साल की‌ कड़ी सजा पत्नी पर किया था जानलेवा हमला

भिवंडी।। वकील‌ पति की प्रताड़ना से तंग आकर तीन बच्चों की माॅ ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दी थी. जिससे नाराज़ होकर वकील पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया था.पीड़ित पत्नी ने पति के खिलाफ शहर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया था.जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 10 साल की कारावास व 05 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाया है।

बतादें कि आरोपी एडवोकेट अहमद आसिफ फ़की की अक्टूबर 2001 में पीड़िता से शादी हुई थी.उसके तीन बच्चे भी है.आरोपी वकील अक्सर पीड़िता के साथ मारपीट करता रहता था.अपने पति के दुर्व्यवहार से तंग आकर पीड़िता अपने तीन बच्चों के साथ पति से अलग रह रही थी.इसी दौरान पीड़िता ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे दी.11 फरवरी 2010 को पीड़िता अपने वकील के साथ अपने पति के ऑफिस गई थी.वकील के वकील एडवोकेट यासीन मोमिन और पीड़िता की ओर से एडवोकेट प्रणव फड़के अदालत में पैरवी कर रहे थे.बताया जाता है कि वारदात के समय दोनो पक्ष वकील भी आरोपी वकील के कार्यालय में मौजूद थे.इसी दौरान दोनों वकीलों की मौजूदगी में आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर हमला करते हुए पहले उसने अपनी पत्नी पर गोली चलाई.फिर गोली लगने से बचने के बाद उसने पीड़िता पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद वह पीड़िता की ही कार लेकर घटनास्थल से फरार हो गया. इस अप्रत्याशित घटना के बाद दोनों वकीलों ने गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. तदोपरांत भोईवाड़ा पुलिस ने इस बाबत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। सजा सुनाए जाने के समय आरोपी अदालत से अनुपस्थित था। इसलिए न्यायाधीश ने सजा भोगने हेतु पकड़ने के लिए ठाणे पुलिस आयुक्त के माध्यम से आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.सरकारी वकील श्रीमती हेमलता देशमुख ने कहा कि न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 साल की कठोर कारावास के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.जिसमें से 4 लाख रुपये पीड़िता को अदा किया जाएगा।

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