भिवंडी मनपा प्रशासन ने जारी की दुकानों के लिए नई गाइड लाइन

भिवंडी।। शहर में कोरोना का दुष्प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है इसके प्रभाव को रोकने के लिए मनपा प्रशासन ने नागरिकों व व्यवसायियों के लिए नई गाइड लाइन जारी किया है। जो इस प्रकार से है। किराना स्टोर, दूध डेरी, चिकन,मटन मछली, अंडा  विक्रेता,कृषि संबंधी सभी सेवा व दुकानें, पशु आहार की दुकानें सुबह 07 बजे से 11 बजे तक ( मात्र 04 घंटे) तक खुली रहेगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर भी पाबंदी लगाई गयी है अब पेट्रोल पंपो पर आम नागरिकों सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही पेट्रोल, डीजल, गैंस भरवा सकते है.वही पर अत्यावश्यक सेवा के जुड़े वाहनों को नियमित तरह ही पेट्रोल,डीजल,गैस मिलता रहेगा। इसी तरह फल और सब्जी के बिक्री पर रोक लगा दी गयी है वह केवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक भ्रमण कर फल व सब्जी बेच सकते है। होटल, रेस्टोरेंट, बार पहले की तरह मात्र होम डिलीवरी कर सकते है.ग्राहकों को होटल में बैठाकर सेवा देने पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगी हुई है.मनपा आयुक्त ने सभी व्यवसायिक संस्थानों को आह्वान किया है कोव्हिड के प्रचलित नियमों तथा मनपा द्वारा जारी दिशा निर्देश व आदेश का पालन करना अनिवार्य है.नियम पालन‌ नहीं करने वाले व्यवसायियों पर दंड का प्रावधान किया है.दूसरी बार उलंघन करने पर व्यवसायियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस प्रकार की जानकारी जन संपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने दी है। 

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