दुकाने /प्रतिष्ठान बुधवार, शुक्रवार और रविवार को हि खुलेंगे सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर 6: बजे से 6: संध्या तक खुल सकेंगे

कैमूर से आशुतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट

(भभुआ) कैमूर ।। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन हेतु जिला वासियों एवं व्यवसायियों से अपील की गई है।

दिनांक- 15/06/2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक-16/06/2021 से 22/06/2021 तक निम्नवत प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 5:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे । सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अपवाद स्वरूप - आवश्कत सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्ति,  जलापूर्ति, स्वच्छता , फायर ब्रिगेड, स्वास्थ , पशु स्वास्थ्य , आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार , डाक विभाग से संबंधित कार्यालय , खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अति आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय,  यथावत कार्य करेंगे। सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days) प्रातः 6:00 बजे से 6:00 बजे संध्या तक खुल सकेंगे । जिला पदाधिकारी कैमूर के आदेशानुसार जिला अंतर्गत सभी दुकाने /प्रतिष्ठान बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगे। अपवाद स्वरूप उर्वरक , बीज ,कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/ दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी /मांस/ मछली /दूध /पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 6:00 बजे संध्या तक खुलेंगी।

अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान( पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां - सरकारी एवं निजी , दवा दुकानें , चश्मा की दुकानें , मेडिकल लैब , नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी।

सभी स्कूल /कॉलेज /कोचिंग संस्थान /ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। आनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।

रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी । इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक  अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों का संचालन अतिथि के लिए in room dining के साथ अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।

सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक /मनोरंजन /खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल,  क्लब , स्विमिंग पूल , स्टेडियम,  जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं,  किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी । विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार /श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। राज्य में रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा।

निजी वाहनों के परिचालन एवं पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 2) दुकानों /प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

3) दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी का ) अनुपालन किया जाएगा जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दुकानों/ प्रतिष्ठानों को अस्थाई तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी , दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,  सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,  सभी अंचलाधिकारी , सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

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