कोविड़-19 के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत नवीन आदेश जारी जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Jun 16, 2021
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राजगढ़ ।। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशो एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर राजगढ़ जिले में कोविड़-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी समस्त आदेषों को अधिक्रमित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
नवीन पारित आदेश अनुसार जिले में सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेगी। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा।
समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। लेकिन सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सुक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात्रि 08ः00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किंतु, खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा अतिथियों की सूची प्रदाय करना आवश्यक होगा। जारी आदेश अनुसार अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा रूल ऑफ सिक्स अंतर्गत गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होना प्रतिबंधित किया है। अन्तराज्यीय इंटर स्टेट एवं राज्यांतरिक इन्ट्रा स्टेट माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
जिन ग्रामों में कोविड़-19 के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक है, उन्हे रेड ग्राम के रूप में चिन्हाकिंत किया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेन्मेंट जोन, कंन्टेन्मेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिश निर्देशो के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेगी। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवार प्रातः 06ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। जिले में हाट बजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन समस्त जन को करना अनिवार्य होगा।
उन्होने जिले में कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिष्चित करने दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिष्चित कर सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने, नो मास्क नो सर्विस अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नही करने, दुकानदार को स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने, यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकाल को उल्लघंन करता पाया जाता है तो दुकानों को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही करने के आदेश दिए है।
उन्होने कहा है कि फेस मास्क पहनना एक आवष्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में व्यक्ति अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। वह सुनिष्चित करें की अपनी नाक, मुह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब वे किसी मास्क को उतारते है तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपडे का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूडेदान में फेंक दे। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो मूवमेन्ट का सख्ती से पालन किया जाए।
सामाजिक दूरी
उन्होने कहा है कि सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल जोल कम रखें। जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकें। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी 2 गज की दूरी बनाये रखें, भीड-भाड वाली जगहों विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी पारियों (शिफ्टो) को बदलने में अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिष्चित किया जाए।
उन्होने सभी व्यक्तियों को सलाह दी है, कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें अथवा सैनिटाइजर का उपयोंग करें।
जारी आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानां के अलावा आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ़ को अधिकृत किया है। यह आदेश जारी दिंनाक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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