सिराज हॉस्पिटल का दो‌ महीने के लिए मान्यता रद्द, नही कर सकता मरीज़ों का इलाज

भिवंडी।। पूरे देश में फैले कोव्हिड -19 संक्रमण को लगाम लगाने के लिए प्राइवेट व निजी अस्पतालों को कोव्हिड वायरस से संक्रमित मरीज़ों का उपचार करने तथा एक निश्चित दर से मरीज़ों से फीस वसूल लगने के लिए आदेश शासन ने जारी किया था.इसके तहत भिवंडी निजामपुरा शहर महानगर पालिका के आयुक्त डाॅ.पंकज आशिया ने प्राइवेट व निजी अस्पतालों को कोव्हिड -19 से संक्रमित मरीज़ों  का उपचार के लिए मान्यता दी है और शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करने के लिए कहा है.इसी क्रम में वंजारपट्टी नाका स्थित सिराज मेमोरियल हॉस्पिटल को मान्यता दी गयी थी.किन्तु हॉस्पिटल प्रबंधक ने कोव्हिड वायरस से संक्रमित मरीज़ों के उपचार में भारी फीस वसूली करने के आरोप लगे थे तथा मरीज़ों की सही जानकारी तथा मृत्यु का आंकड़ा देने में लापरवाही बरती थी. जिसकी कई शिकायतें मनपा प्रशासन को‌‌ मिली थी.इन शिकायतें की जांच स्वास्थ्य लेखा परीक्षण समिति द्वारा की किया जा रहा था.इस समिति ने जांच के दरमियान पाया कि वर्ष 2020 -2021 में 2,66,600 रुपये तथा वर्ष 2021-2022 में 12,22,000 रुपये मरीज़ों के इलाज में ज्यादा फीस वसूल किया गया.ज्यादा फीस वसूल करने पर मरीज़ों के परिजनों को वापस देने के लिए मनपा के स्वास्थ विभाग द्वारा नोटिस जारी की थी.किन्तु अस्पताल प्रबंधक ने किसी प्रकार से मनपा‌ के स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं मानी और मरीज़ों से वसूला गया ज्यादा फीस वापस नहीं किया। जिसके कारण मनपा प्रशासन द्वारा जारी हॉस्पिटल परवाना को मुंबई नर्सिंग होम अॅक्ट 1949 कलम 75  के तहत प्रमाण पत्र दो महीने के लिए रद्द कर दिया.वही पर मनपा के आयुक्त डाॅ. पंकज आशिया ने दो महीने के हॉस्पिटल के सभी कामकाज बंद रखने के लिए नोटिस जारी किया है जिसका पालन नहीं करने पर आगे की कार्रवाई भी करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है।

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