मौलाना सायजिंग व नबीउल्ला सायजिंग के मालक पर गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर में बड़े पैमाने पर कच्चा कपडा तैयार किया जाता है जिसके कारण यहाँ पर सायजिंग और डाइंग कंपनियां कानून की धज्जियां उठाते हुए नियम कानून को ताक पर रखकर निरंतर चलाई जाती रही है.इन कंपनियों के कारण आऐ दिन शहर में आगजनी सहित विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है.इसी क्रम में दो सायजिग कंपनियों से निकलने वाला गरम पानी के कारण एक व्यक्ति घायल होने पर उपचार के दरमियान मृत्यु हो जाने पर भोईवाडा पुलिस ने दो सायजिग कंपनियों के मालिकों के खिलाफ भादंवि के कलम 304 (अ),278,287 ,34 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद समसुद्दीन अलि बकस खान (40) निवासी नालापार, मौलाना सायजिग में रहते थे.18 जून 2021 को सुबह 5 बजे मौलाना सायजिग के पीछे स्थित शौचालय में नैसर्गिक क्रिया के लिए जा रहे थे.इस दरमियान मौलाना साइजिग तथा नबीउल्ला सायजिग के निकलने वाला गरम पानी के टंकी में गिर पड़े.जिसके कारण पैर से छाती तक जलकर गये थे.जिनका उपचार एक निजी अस्पताल में शुरू था किन्तु 26 जून को उपचार के दरमियान उनकी मृत्यु हो गयी।

बतादें कि इन सायजिग कंपनियों के मालिकों ने कंपनियों में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया था.वही पर कंपनी से निकलने वाला गरम पानी को सीधे नाली तथा गटर में छोड़ दिया जाता था.जिसके कारण पर्यावरण का काफी हानि पहुँचती है.वही पर कंपनियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा होती है.भिवंडी के भोईवाडा पुलिस ने मौलाना सायजिंग व नबीउल्ला सायजिंग के मालिक इरफान जहरीद्दून खान (40) निवासी मुर्तुजा कंपाउंड, धोबी तालाब तथा नसीम नबी उल्ला अख्तर (45)  निवासी न्यु इस्लामाबाद नालापार के खिलाफ श्रीमति शितल आंनदराव लोमटे पुलिस उप निरीक्षक के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है जिसकी आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक डी.एम.लोखडे कर रहे है।

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