भिवंडी मनपा द्वारा बनाऐ गये 38 अस्थायी कुर्बानी सेंटर पर नहीं होगी कुर्बानी, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश


भिवंडी।। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा बकरीद के अवसर पर जानवरों की कुर्बानी के लिए 38 अस्थायी कुर्बानी सेंटर बनाया गया था.इन सेंटरो पर कल कुर्बानी होनी थी.किन्तु उच्च न्यायालय मुंबई में दायर जनहित याचिका क्रमांक CRPIL ST/ 11038/2021 में आज आन लाईन सुनवाई के दौरान शाम 4:30 बजे के दरम्यान मा.न्यायालय ने मनपा द्वारा बनाऐ गये 38 अस्थायी कुर्बानी सेंटरों पर कुर्बानी करने के लिए स्थगित आदेश दिया है.इसके साथ ही मान्यता प्राप्त कत्तल खाने में कुर्बानी करने के लिए आदेश जारी किया है.जिसके कारण भिवंडी मनपा प्रशासन ने पहले दी गयी कुर्बानी सेंटरों पर कुर्बानी करने के सभी आदेश रद्द कर दिया है.इसके साथ ही शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतीकात्मक कुर्बानी कर मनपा का सहयोग करने की अपील मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने नागरिकों से की है.वही पर आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वच्छता की दृष्टि से सभी उपाय योजना किये जायें .इसलिए संबंधित अधिकारी समय पर उपस्थित रहें.इस प्रकार की जानकारी जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने प्रेस नोट जारी कर दिया है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट