ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर से बयान के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

चकबंदी न्यायालय में ग्राम प्रधान की फर्जी मोहर एवं हस्ताक्षर से दर्ज करा दिया गया था बयान ...

जानकारी के बाद ग्राम प्रधान ने शपथ पत्र देकर लगाया था फर्जीवाड़े का आरोप ...

बीकापुर पुलिस ने नहीं दर्ज की थी प्राथमिकी, 9 महीने बाद पीड़ित ग्राम प्रधान को मिला न्याय ...

न्यायालय के आदेश पर दो आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज ...


बीकापुर, अयोध्या ।। चकबंदी अधिकारी  बीकापुर के न्यायालय में लंबित एक मुकदमे में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर विकासखंड बीकापुर का फर्जी हस्ताक्षर बनाते हुए बयान दर्ज कराए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है।

स्थानीय पुलिस ने तो मामले में कार्यवाही करने के बजाए प्रकरण को रफा-दफा कर दिया था किंतु न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दे दिए जिसके आधार पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना है बीकापुर कोतवाली पुलिस मामले में आगे कौन सा गुल खिलाती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकापुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर निवासिनी महिला लखराजी पत्नी महादेव की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी संपत्ति एवं भूमि की वरासत का मुकदमा चकबंदी अधिकारी बीकापुर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें तारीख पेशी बीते जनवरी माह 2021 में सुनिश्चित थी। किंतु इसी बीच वरासत को लेकर लंबित विवादित पत्रावली में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर अशोक यादव का फर्जी हस्ताक्षर एवं मोहर बनाकर एक प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया गया था। 

जानकारी के बाद ग्राम प्रधान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वह चकबंदी अधिकारी के न्यायालय पहुंच गए थे तथा पत्रावली का अवलोकन किया । इसके उपरांत ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत रामनगर अशोक कुमार यादव ने चकबंदी न्यायालय को शपथ पत्र देकर आरोप लगाया था कि पत्रावली में संलग्न बयान पत्र पर उनके द्वारा न तो कोई हस्ताक्षर ही किया गया है और न ही मोहर ही लगाई गई है। उन्होंने अपने पद एवं मोहर का किसी शातिर व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए बीकापुर कोतवाली पुलिस से मामले में कार्यवाही की गुहार की थी। प्रकरण की जांच शुरू हुई थी और तत्कालीन चौकी प्रभारी चौरे बाजार अभिनंदन पांडेय ने आरोपी के प्रभाव में आकर मामले को रफा-दफा कर दिया था।

जिससे झुंझलाए ग्राम प्रधान ने न्यायालय की शरण ली थी जहां न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और प्रकरण में तत्काल एफ आई आर दर्ज किए जाने के आदेश बीकापुर कोतवाली पुलिस को दे दिए। जिसके आधार पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने मामले में राम कुमार पुत्र राम राज निवासी रामनगर लोटन का पुरवा एवं एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध धारा 419, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अब मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

रिपोर्टर

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