
कशेली टोल प्लाजा तोड़ने वाले मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Sep 22, 2021
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भिवंडी।। भिवंडी तालुका के कशेली से अंजूरफाटा सड़क पर गड्ढों के कारण यातायात जाम की समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही यह सड़क पूरी तरह गड्डों में तब्दील होने से आऐ दुर्घटनाएं घटित होने के साथ -साथ इस सड़क पर चलने वाले वाहन बहुत जल्द ही खराब हो जाते है। बीओटी पद्धति से बनाई गयी यह सड़क कशेली के पास "मुंबई एंट्री पॉइंट (एम.ईपी)" कंपनी द्वारा टोल वसूला जाता है। किन्तु टोल वसूल करने वाली "मुंबई एंट्री पॉइंट (एम.ईपी)" कंपनी सड़क मरम्मत करवाने में लापरवाही बरत रही है। इस समस्या को देखते हुए मनसे पदाधिकारियों ने 10 दिन पूर्व इस टोल नाके पर श्राद्ध आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन किया था। वही पर जब तक सड़क मरम्मत नहीं होती तब तक के लिए टोल टैक्स वसूलना बंद करने की मांग किया था। नही मनसे स्टाइल में आंदोलन करने के लिए चेतावनी भी दी गयी थी। किन्तु कंपनी ने खस्ताहाल सड़क की मरम्मत नहीं करवाया। इसके बावजूद टोल टैक्स वसूल करती रही। जिसके कारण मनसे ठाणे जिला सचिव संजय पाटिल व भिवंडी ग्रामीण वाहतुक सेना अध्यक्ष संतोष म्हात्रे ने 20 सितम्बर सुबह करीब पौने नौ बजे के करीब अचानक कशेली टोल प्लाजा पर आॅटो रिक्शा में बैठ कर पहुँचे और टोल प्लाजा के लेन क्रमांक 01 और 08 पर बनी केबिन को लकड़ी के डंडे व बैंट के हमला कर केबिन का कांच को तोड़ दिया। टोल प्लाजा पर पहले से उपस्थित पुलिस ने दोनों को घटना स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। इस तोड़फोड़ में कंपनी को लगभग 20 हजार रुपये का नुकसान पहुंचा है। इसके साथ मनसे के दोनों पदाधिकारियो द्वारा टोल टैक्स वसूली में लग्न रहे कर्मचारियों को भी धमाका गया। जिसके कारण कंपनी के मैनेजर बालू दातु कांबले ने दोनों के खिलाफ नारपोली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गुनाह क्रमांक 592/2021 भादंवि के कलम 188,269,336,427,506,34 सहित फौजदारी कायदा ( सुधारित ) अधिनियम 1932 के कलम 7(1)(अ), सार्वजनिक संपत्ति नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम 1984 के कलम 3,(1) तहत ंमामला दर्ज किया है।जिसके जांच सहायक पुलिस निरीक्षक तुंबडा कर रहे हैं।
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